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औरंगाबाद: विदेशी पर्यटक से मारपीट मामले में सुनवाई पूरी, 25 नवंबर को आएगा फैसला - Aurangabad Railway Station

जिला जज शिव गोपाल मिश्रा ने धारा 395 और 307 के तहत आरोपियों को दोषी पाया है. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, 25 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा.

औरंगाबाद
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Published : Nov 20, 2019, 2:37 PM IST

औरंगाबाद: विदेशी पर्यटक से मारपीट और लूट की घटना में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में 25 नवंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा. कुछ महीने पहले औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के पास अपराधियों ने एक विदेशी पर्यटक से लूटपाट और मारपीट की थी.

मामला जिले के जम्होर थाना के टिमल बीघा का है. बताया जा रहा है कि छह महीने पहले यहां एक पोलैंड के विदेशी पर्यटक कोजा मिलोरज घूमने आया था. इस दौरान कुछ अपराधियों ने लूटपाट की नीयत से विदेशी पर्यटक के साथ मारपीट कर घायल कर दिया. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

एडवोकेट नागेंद्र सिंह का बयान

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25 नवंबर को आएगा फैसला
जिला प्रशासन इस मामले में कोर्ट से जल्द से जल्द फैसला सुनाने का अनुरोध किया था. कोर्ट में 6 महीने से सुनवाई चल रही थी. जिला जज शिव गोपाल मिश्रा ने धारा 395 और 307 के तहत आरोपियों को दोषी पाया है. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, 25 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा.

औरंगाबाद: विदेशी पर्यटक से मारपीट और लूट की घटना में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में 25 नवंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा. कुछ महीने पहले औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के पास अपराधियों ने एक विदेशी पर्यटक से लूटपाट और मारपीट की थी.

मामला जिले के जम्होर थाना के टिमल बीघा का है. बताया जा रहा है कि छह महीने पहले यहां एक पोलैंड के विदेशी पर्यटक कोजा मिलोरज घूमने आया था. इस दौरान कुछ अपराधियों ने लूटपाट की नीयत से विदेशी पर्यटक के साथ मारपीट कर घायल कर दिया. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

एडवोकेट नागेंद्र सिंह का बयान

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25 नवंबर को आएगा फैसला
जिला प्रशासन इस मामले में कोर्ट से जल्द से जल्द फैसला सुनाने का अनुरोध किया था. कोर्ट में 6 महीने से सुनवाई चल रही थी. जिला जज शिव गोपाल मिश्रा ने धारा 395 और 307 के तहत आरोपियों को दोषी पाया है. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, 25 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा.

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एंकर :-औरंगाबाद जिला एंव सत्र न्यायाधीश जज शिव गोपाल मिश्रा के अदालत में विदेशी पर्यटक संग मारपीट एवं लूट मामले में चार दोषी करार फैसला सुरक्षित।


Body:v.o.1 गौरतलब है कि औरंगाबाद जिले के रेलवे स्टेशन के पास भ्रमण पर आए पोलैंड विदेशी पर्यटक कोजा मिलोरज के साथ जम्होर थाना के टिमल बीघा के समीप कुछ अपराधियों के नए लूटपाट की नियत से उसके साथ मारपीट की थी घटना के बाद विदेशी पर्यटक जख्मी हो गया था जिसका इलाज जम्होर पुलिस द्वारा कराया गया था वहीं लूटपाट मामले में जम्होर कांड संख्या60/19 के रूप में 18 मई को दर्ज की गई थी। आनन-फानन में पुलिस अधीक्षक द्वारा कांड को गंभीरता लेते हुए तो रिंग कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों आरोपी को गिरफ्तार किया था रघुनाथपुर में निवासी विनोद मेहता, तिलेश्वर मेहता, टिमल बीघा निवासी फुलेंद्र महतो, गुड्डू कुमार सतेंद्र साह मुकेश शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना के बाद 5 दिन के अंदर सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पर समर्पित कर दिया था।


Conclusion:v.o.2 जिला प्रशासन ने इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाने का अनुरोध न्यायालय से किया था नागेंद्र सिंह एडवोकेट ने बताया कि 6 माह तक चली सुनवाई के दौरान टिमल बीघा निवासी गुड्डू मेहता फुलेंद्र मेहता तिलकेश्वर मेहता व विनोद मेहता को जिला जज शिव गोपाल मिश्रा ने धारा 395 व 307 के तहत दोषी पाया है सजा के बिंदु पर 25 नवंबर को तिथि निर्धारित किया गया है।
1.बाईट :- नागेंद्र सिंह एडवोकेट औरंगाबाद न्यायालय।
2. पीटीसी संतोष कुमार ईटीवी भारत औरंगाबाद।
नोट:-wrap वीडियो और फोटो है।
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