औरंगाबादः जिला प्रशासन ने अनलॉक-1 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है. डीएम सौरभ जोरवाल की ओर से जारी इस आदेश में दवा दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों प्रतिष्ठानों को खुलने का समय सुबह 6:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे और शाम 5:00 बजे से रात के 9:00 बजे तक निर्धारित किया गया है.
जिले में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं
जारी गाइडलाइन में दवा दुकान 24 घंटे खुले रहेंगे. साथ ही सभी सरकारी, गैर-सरकारी संस्थान पूरी क्षमता के साथ कुछ शर्तों पर खोलने की अनुमति दी गयी है. आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है. निजी और कमर्शियल वाहन चलेंगे. लोगों के जिले में आने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. लोगों के आगमन के लिए अब अलग से किसी स्वीकृति पास की जरूरत नहीं होगी.
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सोशल डिस्टेंस के पालन की अपील
औरंगाबाद जिले के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने कहा कि शादी-विवाह और अंतिम संस्कार की पहले सूचना देनी होगी. कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी. मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी. उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी. साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य है. डीएम ने लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें.