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औरंगाबाद: BJP जिलाध्यक्ष गिरफ्तारी मामले में कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, जल्द छोड़ने का दिया आदेश

कोर्ट ने 16 सितंबर को सुनवाई करते हुए जमानत याचिका पर अंतिम सुनवाई होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. लेकिन पुलिस ने राजनीति से प्रेरित होकर इनको गिरफ्तार किया जो संविधान के आर्टिकल-21 का उल्लंघन है.

औरंगाबाद भाजपा जिलाध्यक्ष गिरफ्तारी
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Published : Sep 30, 2019, 12:20 PM IST

औरंगाबाद: भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज शर्मा की गिरफ्तारी मामले में नया मोड़ आ गया है. जिला कोर्ट ने पुलिस को जल्द छोड़ने के आदेश दिए साथ ही जमकर फटकार भी लगाई. बाता दें कि पुलिस ने भाजपा नेता को नल-जल मामले में घोटाले को लेकर गिरफ्तार किया था.

कोर्ट ने लगाई है गिरफ्तारी पर रोक
इस बाबत भाजपा नेता का कहना है कि एडीजे-6 की अदालत ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी पर जमानत की प्रक्रिया पूरी होने तक रोक लगाई है. उन्होंने जिला पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस दुर्भावना से प्रेरित होकर काम कर रही है. भाजपा नेता का कहना है कि उनको विगत रात में अंबा थाना पुलिस ने उन्हें बाजार से गिरफ्तार कर लिया था. जबकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर माननीय न्यायालय के आदेश को भी बताया.

पेश है एक रिपोर्ट

राजनीति से प्रेरीत होकर काम कर रही है पुलिस- वकील
इस मामले पर गिरफ्तार भाजपा नेता के वकील मुकेश कुमार सिंह का कहना है कि मेरे मुवक्किल को जानबूझकर फंसाया जा रहा है. कोर्ट ने 16 सितंबर को सुनवाई करते हुए जमानत याचिका पर अंतिम सुनवाई होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. लेकिन पुलिस ने राजनीति से प्रेरित होकर इनको गिरफ्तार किया जो संविधान के आर्टिकल-21 का उल्लंघन है. वहीं इस मामले पर केस की जांच कर रहे अंबा थाना के पुलिस अधिकारी उत्तम सिंह का कहना है कि स्टे आर्डर पर साफ नाम नहीं लिखे होने के कारण यह गिरफ्तारी हुई थी.

भाजपा नेता के साथ वकील
भाजपा नेता के साथ वकील

क्या है मामला?
दरअसल, मनोज शर्मा कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत डुमरा पंचायत के मुखिया हैं. उनपर मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल से जल योजना में 12 लाख रुपए के गबन का आरोप है.

औरंगाबाद
उत्तम सिंह, अनुसंधान पदाधिकारी, अंबा थाना

औरंगाबाद: भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज शर्मा की गिरफ्तारी मामले में नया मोड़ आ गया है. जिला कोर्ट ने पुलिस को जल्द छोड़ने के आदेश दिए साथ ही जमकर फटकार भी लगाई. बाता दें कि पुलिस ने भाजपा नेता को नल-जल मामले में घोटाले को लेकर गिरफ्तार किया था.

कोर्ट ने लगाई है गिरफ्तारी पर रोक
इस बाबत भाजपा नेता का कहना है कि एडीजे-6 की अदालत ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी पर जमानत की प्रक्रिया पूरी होने तक रोक लगाई है. उन्होंने जिला पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस दुर्भावना से प्रेरित होकर काम कर रही है. भाजपा नेता का कहना है कि उनको विगत रात में अंबा थाना पुलिस ने उन्हें बाजार से गिरफ्तार कर लिया था. जबकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर माननीय न्यायालय के आदेश को भी बताया.

पेश है एक रिपोर्ट

राजनीति से प्रेरीत होकर काम कर रही है पुलिस- वकील
इस मामले पर गिरफ्तार भाजपा नेता के वकील मुकेश कुमार सिंह का कहना है कि मेरे मुवक्किल को जानबूझकर फंसाया जा रहा है. कोर्ट ने 16 सितंबर को सुनवाई करते हुए जमानत याचिका पर अंतिम सुनवाई होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. लेकिन पुलिस ने राजनीति से प्रेरित होकर इनको गिरफ्तार किया जो संविधान के आर्टिकल-21 का उल्लंघन है. वहीं इस मामले पर केस की जांच कर रहे अंबा थाना के पुलिस अधिकारी उत्तम सिंह का कहना है कि स्टे आर्डर पर साफ नाम नहीं लिखे होने के कारण यह गिरफ्तारी हुई थी.

भाजपा नेता के साथ वकील
भाजपा नेता के साथ वकील

क्या है मामला?
दरअसल, मनोज शर्मा कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत डुमरा पंचायत के मुखिया हैं. उनपर मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल से जल योजना में 12 लाख रुपए के गबन का आरोप है.

औरंगाबाद
उत्तम सिंह, अनुसंधान पदाधिकारी, अंबा थाना
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एंकर:- औरंगाबाद के भाजपा के जिलाअध्यक्ष मनोज शर्मा की गिरफ्तारी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब अंबा पुलिस ने गिरफ्तार जिलाध्यक्ष को सीजीएम कोर्ट के समक्ष पेश किया। पुलिस ने दस्तावेजों की जांच के बाद सीजीएम ने मनोज शर्मा को अभिलंब छोड़ने का पुलिस को निर्देश दिया साथि पुलिस को फटकार भी लगाई। मामला नल जल घोटाले के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी।


Body:v.o.1.गौरतलब है कि माननीय न्यायाधीश ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि जब इनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है तब आखिर इन्हें गिरफ्तार किया गया इस बाबत जब भारत सभा जिलाध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एडीजे 6 की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर जमानत की प्रक्रिया पूरी होने तक रोक लगा रखी है उसके बावजूद भी बीती रात्रि अंबा पुलिस ने अंबा बाजार से उनकी गिरफ्तारी कर ली है, और उनको रात भर थाना में रखा है। वकील का कहना है कि मनोज शर्मा यदि चाहे तो इस मामले में ऊपरी अदालत में जा सकते हैं।
1.बाईट:- मनोज शर्मा ,भाजपा जिलाध्यक्ष ,औरंगाबाद।
2.बाईट:- मुकेश कुमार सिंह भाजपा जिलाध्यक्ष के वकील।


Conclusion:v.o.2. जब इस मामले में अंबा पुलिस अनुसंधान पदाधिकारी ने बताया कि स्टे आर्डर पर नाम स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा रहने कारण यह संशय की स्थिति बन गई थी और उनकी गिरफ्तारी किया गया है।
3.बाईट:- उत्तम सिंह अनुसंधान पदाधिकारी अंबा थाना औरंगाबाद।
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