औरंगाबाद: जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलग-अलग दुकान खोलने के लिए एक निश्चित समयावधि तय की है. इसे लेकर डीएम सौरभ जोरवाल ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दुकानों को खोलने के लिए कोरोना गाइडलाइन के तहत सभी शर्तों का अनिवार्य रुप से पालन किया जाना आवश्यक है. वहीं, उन्होंने कहा कि दुकान शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे.
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प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें
किराना की दुकान, दूध की दुकान, सब्जी एवं फल की दुकान, मीट एवं मछली की दुकान, किताब, स्टेशनरी, चश्मे की दुकान, अनाज मंडी, ई कॉमर्स सेवा, आटा चक्की मिल, पशु चारा की दुकान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, ऑटोमोबाइल(चारपहिया तथा दो पहिया वाहनों एवं ट्रैक्टरसहित) की बिक्री के शो रूम और मरम्मति के प्रतिष्ठान, ऑटोमोबाइल टायर एवं ट्यूब, हाई सिक्युरिटी रेजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, साइकिल मरम्मति और मोची, निर्माण सामाग्री से सम्बंधित भण्डारण एवं बिक्री की प्रतिष्ठान जैसे-सीमेंट, बालू, गिट्टी, ईंट, प्लास्टिक पाइप, लोहा आदि.
सोमवार ,बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें
इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और मोबाइल व कंप्यूटर की दुकान, सैलून, कपड़ा और रेडीमेड वस्त्र की दुकान, कृषि कार्य और यंत्र से सम्बंधित प्रतिष्ठान, ज्वेलरी की दुकान.
मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानें
फर्नीचर की दुकान, जूता-चप्पल की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, बर्तन की दुकान, स्पोर्ट्स खेल कूद सामग्री की दुकान, अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान जो किसी सूची में नहीं हो.