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पूर्व मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, पूर्व MLA ने हाईकोर्ट में रिट दायर की

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Published : Oct 19, 2022, 1:16 PM IST

पूर्व मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह के खिलाफ रिट याचिका दायर (Writ petition against Raghvendra Pratap Singh) की गई है. बड़हरा से आरजेडी के पूर्व विधायक सरोज यादव ने उनके खिलाफ रिट दायर की है. मामले में एक नवंबर को सुनवाई होगी.

Former Minister Raghavendra Pratap Singh
Former Minister Raghavendra Pratap Singh

आरा: बिहार में इन दिनों आरजेडी और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी है. जुबानी हमलों के साथ-साथ एक-दूसरे के खिलाफ कानूनी दांव-पेंच का भी सहारा लिया जा रही है. इसी क्रम में भोजपुर के बड़हरा से बीजेपी विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह (BJP MLA Raghavendra Pratap Singh) के खिलाफ पूर्व आरजेडी विधायक सरोज यादव (Former RJD MLA Saroj Yadav) ने मोर्चा खोलते हुए पटना हाईकोर्ट में रिट दायर किया है. उन्होंने पूर्व मंत्री पर चुनाव के दौरान तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया है.

ये भी पढ़ें: 'हमसे पहले के सांसदों ने क्या काम करवाया, समझ में नहीं आता.. मारिये गोली'

बड़हरा विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर: पूर्व विधायक सरोज यादव ने बीजेपी के वर्तमान विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव के दौरान तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाते हुए पटना हाईकोर्ट में रीट दायर किया है. जिसमें बताया गया है कि 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने चुनावी हलफनामे में सही तरीके से अपनी संपत्ति का डिटेल नहीं दिया. कई मकान और संपत्ति को चुनाव आयोग से छुपा लिया गया.

संपत्ति को लेकर जानकारी छुपाने का आरोप: दरअसल पूर्व आरजेडी विधायक सरोज यादव की ओर से आरटीआई से जवाब मांगा गया था. जहां आरटीआई द्वारा मिले जवाब में खुलासा हुआ है कि बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप अपने पटना के राजेंद्र नगर और आरा में उनकी कई संपत्ति का जिक्र नहीं किया. साथ ही साल 2016 तक पटना में सरकारी आवास का उपभोग करने सहित बिजली और टेलीफोन का बिल बकाया रहने के बावजूद हलफनामे में इन बातों का जिक्र नही किया.

राघवेन्द्र प्रताप सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें: पटना हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई एक नवंबर को है. अगर ये बात न्यायालय में सही साबित होती है विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. यहीं नहीं उनकी विधानसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है. इधर आरजेडी के पूर्व विधायक सरोज यादव द्वारा पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर होने और खुद पर लगे आरोपों पर राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनके नाम पर एक इंच भी जमीन नहीं है और जो जमीन पटना और आरा में बताई जा रही है, वो उनके नाम पर नहीं है. उन्होने साफ लहजे में खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए पटना हाईकोर्ट में अपना जवाब देने की बात कही है.

आरा: बिहार में इन दिनों आरजेडी और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी है. जुबानी हमलों के साथ-साथ एक-दूसरे के खिलाफ कानूनी दांव-पेंच का भी सहारा लिया जा रही है. इसी क्रम में भोजपुर के बड़हरा से बीजेपी विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह (BJP MLA Raghavendra Pratap Singh) के खिलाफ पूर्व आरजेडी विधायक सरोज यादव (Former RJD MLA Saroj Yadav) ने मोर्चा खोलते हुए पटना हाईकोर्ट में रिट दायर किया है. उन्होंने पूर्व मंत्री पर चुनाव के दौरान तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया है.

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बड़हरा विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर: पूर्व विधायक सरोज यादव ने बीजेपी के वर्तमान विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव के दौरान तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाते हुए पटना हाईकोर्ट में रीट दायर किया है. जिसमें बताया गया है कि 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने चुनावी हलफनामे में सही तरीके से अपनी संपत्ति का डिटेल नहीं दिया. कई मकान और संपत्ति को चुनाव आयोग से छुपा लिया गया.

संपत्ति को लेकर जानकारी छुपाने का आरोप: दरअसल पूर्व आरजेडी विधायक सरोज यादव की ओर से आरटीआई से जवाब मांगा गया था. जहां आरटीआई द्वारा मिले जवाब में खुलासा हुआ है कि बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप अपने पटना के राजेंद्र नगर और आरा में उनकी कई संपत्ति का जिक्र नहीं किया. साथ ही साल 2016 तक पटना में सरकारी आवास का उपभोग करने सहित बिजली और टेलीफोन का बिल बकाया रहने के बावजूद हलफनामे में इन बातों का जिक्र नही किया.

राघवेन्द्र प्रताप सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें: पटना हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई एक नवंबर को है. अगर ये बात न्यायालय में सही साबित होती है विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. यहीं नहीं उनकी विधानसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है. इधर आरजेडी के पूर्व विधायक सरोज यादव द्वारा पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर होने और खुद पर लगे आरोपों पर राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनके नाम पर एक इंच भी जमीन नहीं है और जो जमीन पटना और आरा में बताई जा रही है, वो उनके नाम पर नहीं है. उन्होने साफ लहजे में खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए पटना हाईकोर्ट में अपना जवाब देने की बात कही है.

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