भोजपुर: बिहार के भोजपुर में चर्चित बैग व्यवसायी इमरान हत्याकांड (Imran Murder case) में 10 दोषियों को फांसी की सजा (Sentence to death) सुनाई गई है. आरा की एडीजे-9 मनोज कुमार की कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सजा सुनाई. साथ ही दोषियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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रंगदारी को लेकर की थी हत्या
बता दें कि 6 दिसंबर 2018 को आरा के टाउन थाना क्षेत्र के धर्मन चौक पर दिनदहाड़े खुर्शीद कुरैशी और उनके गुर्गों ने अपनी दुकान पर बैठे व्यवसायी इमरान की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी. 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग को लेकर हुई इस सनसनीखेज हत्या के दौरान इमरान के भाई वकील मियां और दुकान के पास काम कर रहा एक बीएसएनएल कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
दिनदहाड़े इमरान को गोलियों से भूना
बताया जाता है कि खुर्शीद ने काफी नजदीक से इमरान को गोलियों से भूना था. शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके धर्मन चौक पर बैग और बेल्ट कारोबारी इमरान की हत्या के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी. दिनदहाड़े हुई इस हत्या से पूरा शहर कांप उठा था. गोलियों की तड़तड़ाहट सुन लोग दूर-दूर तक भाग खड़े हुए थे. इस घटना के बाद जबरदस्त बवाल भी मचा था.
इमरान की बहन की भी की थी हत्या
वहीं, इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद हत्याओं का एक दौर चला और बदले की कार्रवाई में खुर्शीद कुरैशी के छोटे भाई सोनू की दिनदहाड़े टाउन थाना इलाके के भलुहीपुर के पास गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. वहीं, एक बार फिर खुर्शीद गैंग के लोगों ने बैग व्यवसायी इमरान के घर टाउन थाना इलाके के दूध कटोरा में घुसकर इमरान की बहन की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
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वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई में सुनाई फांसी की सजा
हत्याओं के इस दौर के बाद पुलिस को खुर्शीद कुरैशी को गिरफ्तार करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी थी. ढाई साल के बाद इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरा की एडीजे-9 की कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हत्या के मुख्य आरोपी खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई अब्दुल्लाह कुरैशी सहित सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. केस की सुनवाई के दौरान सभी अभियुक्तों की पेशी हुई. इस दौरान बचाव पक्ष के वकील भुवनेश्वर तिवारी, अमित कुमार गुप्ता, शिवजी सिंह और सरकारी वकील नागेंद्र सिंह उपस्थित थे.