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भोजपुरः दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को 20 साल सश्रम कारावास, पोस्को अदालत ने सुनाई सजा - bihar

मामला अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव का है. यहां 1 मार्च 2019 को गांव के ही भीम यादव और भुअर रवानी ने 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. इसमें अदालत पोस्को के तहत सुनवाई कर 9 महिने में दोनों दोषियों को सजा सुनाई है.

Posco court
2 आरोपियों को 20 साल सश्रम कारावास
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Published : Dec 20, 2019, 4:59 PM IST

भोजपुरः जिले में पोस्को अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही विभिन्न धाराओं में 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

क्या है मामला?
मामला अजीमाबाद थाना क्षेत्र का है. यहां 1 मार्च 2019 को भीम यादव और भुअर रवानी ने 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. इसमें अदालत पोस्को एक्ट के तहत सुनवाई कर 9 महीने में दोनों दोषियों को सजा सुनाई है.

देखें पूरी रिपोर्ट

अदालत ने सुनाया अहम फैसला

पोस्को के स्पेशल पीपी सरोज कुमारी ने बताया कि दोनों दोषियों के खिलाफ अदालत में अभियोजन की तरफ से पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराया गया था. जिसे सही ठहराते हुए अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया है. पुलिस ने दोनों दोषियों को जेल भेज दिया है. जहां एक तरफ दोषियों को सजा मिलने से पीड़िता के परिजन खुश थे. वहीं, सजा पाए दोषियों के मां की आंखों से आंसू निकल गया.
ये भी पढ़ें- औरंगाबाद में 7 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार

उन्नाव कांड में दोषी को उम्रकैद

बता दें की बहुचर्चित उन्नाव कांड में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2017 में हुए उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सेंगर को किडनैपिंग और बलात्कार का दोषी पाया गया था. सेंगर पर 25 लाख रु. जुर्माना भी लगाया गया है. यह राशि मुआवजे के तौर पर पीड़ित लड़की को दी जाएगी. अदालत ने पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का और सुरक्षित घर मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है.

भोजपुरः जिले में पोस्को अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही विभिन्न धाराओं में 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

क्या है मामला?
मामला अजीमाबाद थाना क्षेत्र का है. यहां 1 मार्च 2019 को भीम यादव और भुअर रवानी ने 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. इसमें अदालत पोस्को एक्ट के तहत सुनवाई कर 9 महीने में दोनों दोषियों को सजा सुनाई है.

देखें पूरी रिपोर्ट

अदालत ने सुनाया अहम फैसला

पोस्को के स्पेशल पीपी सरोज कुमारी ने बताया कि दोनों दोषियों के खिलाफ अदालत में अभियोजन की तरफ से पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराया गया था. जिसे सही ठहराते हुए अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया है. पुलिस ने दोनों दोषियों को जेल भेज दिया है. जहां एक तरफ दोषियों को सजा मिलने से पीड़िता के परिजन खुश थे. वहीं, सजा पाए दोषियों के मां की आंखों से आंसू निकल गया.
ये भी पढ़ें- औरंगाबाद में 7 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार

उन्नाव कांड में दोषी को उम्रकैद

बता दें की बहुचर्चित उन्नाव कांड में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2017 में हुए उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सेंगर को किडनैपिंग और बलात्कार का दोषी पाया गया था. सेंगर पर 25 लाख रु. जुर्माना भी लगाया गया है. यह राशि मुआवजे के तौर पर पीड़ित लड़की को दी जाएगी. अदालत ने पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का और सुरक्षित घर मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है.

Intro:दुष्कर्म मामले में 20 साल सश्रम की सजा

भोजपुर।

आरा के पोस्को की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 दोषियों को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही विभिन्न धाराओं में 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.


Body:मामला इसी वर्ष 2019 मार्च का है दुष्कर्म मामले में भीम यादव तथा भुअर रवानी ने इसी वर्ष 1 मार्च को अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव में एक 12 वर्षीय नाबालिग के साथ उस वक्त दुष्कर्म किया जब बच्ची घास काटने खेत गई हुई थी इस मामले में अदालत ने रिकॉर्ड 9 माह में दोनों दोषियों को सजा सुनाई है.पॉस्को के स्पेशल पीपी सरोज कुमारी ने बताया कि दोनों दोषियों के विरुद्ध अदालत में अभियोजन की तरफ से पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराया गया था जिसे सही पाते हुए अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया है.


Conclusion:पुलिस ने दोनों दोषियों को जेल भेज दिया है. जहां एक तरफ दोषियों को सजा मिलने से लड़की के परिजन खुश थे तो वही सजा पाए दोषियों के मां की आंखों से आंसू निकल गया.

बाइट-पॉस्को स्पेशल पीपी (सरोज कुमारी)
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