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बिहार से बड़ी खबर: नाबालिग से रेप केस में आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव बरी - अरुण यादव बरी

बिहार की आरा कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव (Former RJD MLA Arun Yadav ) को नाबालिग से रेप केस में बरी कर दिया है. उनपर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप थे. आरा के ADJ-1 अजय कुमार शर्मा की कोर्ट ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है.

Former RJD MLA Arun Yadav
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Published : Dec 13, 2022, 5:02 PM IST

Updated : Dec 13, 2022, 6:27 PM IST

भोजपुर: बिहार की आरा कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव को नाबालिग से रेप केस में बरी (Former RJD MLA Arun Yadav Acquitted) कर दिया है. उनपर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप थे. आरा के ADJ-1 अजय कुमार शर्मा की कोर्ट ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है.इस मामले में अरुण यादव ने कहा कि वो जानते थे कि एक दिन सच्चाई जरूर जीतेगी. उन्हें कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास था. बता दें कि अरुण यादव संदेश से राजद के विधायक रह चुके हैं. फिलहाल उनकी पत्नी संदेश से आरजेडी की विधायक हैं.

ये भी पढ़ें- वैशाली से अगवा कर दिल्ली में किया नाबालिग से गैंगरेप, 4 महीने तक करता रहा यौन शोषण

साक्ष्य के अभाव में बरी हुए अरुण यादव: दरअसल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा ने साक्ष्य के अभाव में संदेह के आधार पर अरुण यादव को बरी कर दिया. कोर्ट का फैसला आते ही पूर्व विधायक के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. इस बात की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बताया कि ADJ-1 की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक को बरी कर दिया.उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले ही पीड़िता अपने बयान से मुकर गई थीं, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले के 4 आरोपियों को बरी कर दिया. बता दें कि अरुण यादव के खिलाफ 18 जुलाई 2019 को नाबालिग से रेप के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

अरुण यादव बरी: नाबालिग से रेप का मामला था. पीड़ित बच्ची ने 18 जुलाई 2019 को पटना से भोजपुर आकर नगर थाने में आवेदन दिया था. नाबालिग लड़की के आवेदन को आधार मानकर भोजपुर पुलिस ने पॉस्को एक्ट में केस दर्ज किया था. लेकिन साक्ष्य के अभाव में संदेह का फायदा आरजेडी विधायक अरुण यादव को मिला और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया.


''न्यायालय के ऊपर पूरा विश्वास था और आज सच्चाई की जीत हुई है. मेरे अनुपस्थिति में मेरी विधायक पत्नी जनता की सेवा करते आ रही हैं अब हम फिर से जनता के बीच जाकर जनता की सेवा करेंगे. महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सब कुछ अच्छा से चल रहा है.''- अरुण यादव, पूर्व आरजेडी विधायक

चार आरोपितों पहले ही हो चुके हैं बरी: गौरतलब है कि इस कांड के चार आरोपी साक्ष्य के अभाव में पहले ही बरी हो चुके हैं. पीड़िता के भाई, बहन और परिजन सहित सभी गवाह अपने बयान से मुकर गए थे. इस केस में पांचवें आरोपी अरुण यादव को भी साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया गया.


भोजपुर: बिहार की आरा कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव को नाबालिग से रेप केस में बरी (Former RJD MLA Arun Yadav Acquitted) कर दिया है. उनपर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप थे. आरा के ADJ-1 अजय कुमार शर्मा की कोर्ट ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है.इस मामले में अरुण यादव ने कहा कि वो जानते थे कि एक दिन सच्चाई जरूर जीतेगी. उन्हें कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास था. बता दें कि अरुण यादव संदेश से राजद के विधायक रह चुके हैं. फिलहाल उनकी पत्नी संदेश से आरजेडी की विधायक हैं.

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साक्ष्य के अभाव में बरी हुए अरुण यादव: दरअसल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा ने साक्ष्य के अभाव में संदेह के आधार पर अरुण यादव को बरी कर दिया. कोर्ट का फैसला आते ही पूर्व विधायक के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. इस बात की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बताया कि ADJ-1 की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक को बरी कर दिया.उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले ही पीड़िता अपने बयान से मुकर गई थीं, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले के 4 आरोपियों को बरी कर दिया. बता दें कि अरुण यादव के खिलाफ 18 जुलाई 2019 को नाबालिग से रेप के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

अरुण यादव बरी: नाबालिग से रेप का मामला था. पीड़ित बच्ची ने 18 जुलाई 2019 को पटना से भोजपुर आकर नगर थाने में आवेदन दिया था. नाबालिग लड़की के आवेदन को आधार मानकर भोजपुर पुलिस ने पॉस्को एक्ट में केस दर्ज किया था. लेकिन साक्ष्य के अभाव में संदेह का फायदा आरजेडी विधायक अरुण यादव को मिला और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया.


''न्यायालय के ऊपर पूरा विश्वास था और आज सच्चाई की जीत हुई है. मेरे अनुपस्थिति में मेरी विधायक पत्नी जनता की सेवा करते आ रही हैं अब हम फिर से जनता के बीच जाकर जनता की सेवा करेंगे. महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सब कुछ अच्छा से चल रहा है.''- अरुण यादव, पूर्व आरजेडी विधायक

चार आरोपितों पहले ही हो चुके हैं बरी: गौरतलब है कि इस कांड के चार आरोपी साक्ष्य के अभाव में पहले ही बरी हो चुके हैं. पीड़िता के भाई, बहन और परिजन सहित सभी गवाह अपने बयान से मुकर गए थे. इस केस में पांचवें आरोपी अरुण यादव को भी साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया गया.


Last Updated : Dec 13, 2022, 6:27 PM IST
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