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भागलपुर: श्रम मानधन पेंशन और राष्ट्रीय पेंशन योजना को लेकर लोगों को किया गया जागरूक - Ripusudan Mishra

श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर में असंगठित श्रमिकों का नामांकन किया जा रहा है. कामगारों के नामांकन के लिए अलग-अलग तीन कॉमन सेंटर खोले गए हैं.

भागलपुर
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Published : Dec 7, 2019, 12:42 PM IST

भागलपुर: जिले में प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद थे. श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने बताया कि पेंशन योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह दिया जाएगा.

रिपुसूदन मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असंगठित कामगार के लिए योजना है. इसमें खेतिहर मजदूर, फेरी वाला, रिक्शा- ठेला चालक ,भूमिहीन मजदूर और कचरा चुनने वालों को शामिल किया गया है. जिसका 15000 रुपये से कम मासिक आय हो.

श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा का बयान

बनाए गए हैं कॉमन सर्विस सेंटर
कॉमन सर्विस सेंटर में असंगठित श्रमिकों का नामांकन किया जा रहा है. कामगारों के नामांकन के लिए अलग-अलग तीन कॉमन सेंटर खोले गए हैं. नामांकन के लिए असंगठित श्रमिकों से आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और बचत खाते की छायाप्रति मांगी जा रही है.

भागलपुर
श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा

ये भी पढ़ें: LNMU छात्र संघ चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी शुरू, ABVP के खिलाफ एकजुट छात्र मोर्चा

पेंशन योजना में मिलेगा 3 हजार
राष्ट्रीय पेंशन योजना में खुदरा व्यापारी, दुकानदार, कमीशन एजेंट होटल सहित अन्य व्यापारी वर्ग लाभ उठा रहे हैं. इसके लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष और सालाना टर्न ओवर डेढ़ लाख से कम होना चाहिए. पेंशन योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह मिलता है.

भागलपुर: जिले में प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद थे. श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने बताया कि पेंशन योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह दिया जाएगा.

रिपुसूदन मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असंगठित कामगार के लिए योजना है. इसमें खेतिहर मजदूर, फेरी वाला, रिक्शा- ठेला चालक ,भूमिहीन मजदूर और कचरा चुनने वालों को शामिल किया गया है. जिसका 15000 रुपये से कम मासिक आय हो.

श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा का बयान

बनाए गए हैं कॉमन सर्विस सेंटर
कॉमन सर्विस सेंटर में असंगठित श्रमिकों का नामांकन किया जा रहा है. कामगारों के नामांकन के लिए अलग-अलग तीन कॉमन सेंटर खोले गए हैं. नामांकन के लिए असंगठित श्रमिकों से आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और बचत खाते की छायाप्रति मांगी जा रही है.

भागलपुर
श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा

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पेंशन योजना में मिलेगा 3 हजार
राष्ट्रीय पेंशन योजना में खुदरा व्यापारी, दुकानदार, कमीशन एजेंट होटल सहित अन्य व्यापारी वर्ग लाभ उठा रहे हैं. इसके लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष और सालाना टर्न ओवर डेढ़ लाख से कम होना चाहिए. पेंशन योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह मिलता है.

Intro:भागलपुर के श्रम विभाग में प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना व राष्ट्रीय पेंशन योजना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया । कार्यक्रम का उद्घाटन शहर की मेयर सीमा साह , जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह ,उप श्रम आयुक्त कविता कुमारी सहायक ,श्रम आयुक्त सुधांशु कुमार और श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया । इस अवसर पर जगदीशपुर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मनोज कुमार ,नाथनगर के संतोष कुमार झा सहित जिले के सभी प्रखंड के पदाधिकारी उपस्थित थे ।


कार्यक्रम में समाज के विकास में असंगठित श्रमिकों के योगदान को देखते हुए मानधन पेंशन योजना का लाभ कामगार कैसे उठाएं उस पर कार्यक्रम में शामिल है लोगों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई ।


Body:कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन मानधन योजना में असंगठित कामगार जैसे खेतिहर मजदूर , फेरी वाला ,रिक्शा ठेला चालक ,भूमिहीन मजदूर और कचरा चुनने वाले लोगों के लिये है । इसमें 18 से 40 वर्ष तक के मजदूर लाभ उठाते हैं जिसका 15000 से कम मासिक आय हो । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में व्यापारी और स्वराज गाड़ी खुदरा व्यापार करने वाले दुकानदार कमीशन एजेंट होटल धावा सहित अन्य व्यापारी वर्ग लाभ उठाते हैं इसके लिए भी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष और सालाना टर्न ओवर डेढ़ लाख से कम हो । श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने बताया कि पेंशन योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह मिलता है ।

उन्होंने कहा कि कामगारों के नामांकन के लिए अलग-अलग तीन कॉमन सेंटर खोले गए हैं ।.कॉमन सर्विस सेंटर में असंगठित श्रमिकों का नामांकन किया जा रहा है । नामांकन के लिए असंगठित श्रमिकों से आवश्यक दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड वह बचत खाता है या जनधन खाते की पासबुक की छायाप्रति ली जा रही है ।


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byte - रिपुसूदन मिश्रा ( श्रम अधीक्षक भागलपुर )
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