भागलपुर: जिले में पाक्सो कोर्ट ने नाथनगर के एक अभियुक्त को 4 साल कठोरतम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये जूर्माना देने को भी कहा गया है. यह सजा उसे एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के प्रयास के कारण सुनाई गई है.
भागलपुर पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने सजा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नाथनगर के कांड में दोषी संजय कुमार मंडल को 4 साल की कठोरतम कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोषी के ऊपर पाक्सो एक्ट की धारा 8 में सजा सुनाई है. जिसके तहत 4 साल की सजा और 10 हजार की जुर्माना की सजा दी गई है. वहीं, जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.
नाबालिग से दुष्कर्म का किया था प्रयास
अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि घटना 16 फरवरी 2016 की है. जब अरोपी ने कोचिंग जा रही एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. तभी लड़की किसी तरह चिल्ला कर खुद की रक्षा की और इस मामले की जानकारी अपने माता-पिता को दी. जिसके बाद नाथनगर में आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया.