भागलपुर: जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था. इसमें कई मामलों का निपटारा किया गया. इस मौके पर जिले के कई अधिकारी मौजूद थे. इसको लेकर जिला जज ए.के. पांडेय ने बताया कि कई सारे ऐसे मामले जो सुलह होने वाले होते हैं. लोक अदालत में ऐसे मामले को आपसी सहमती से खत्म कर दिया जाता है.
जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया गया था. इसका शुभारंभ जिला जज ए.के. पांडेय ने दीप जलाकर किया. इस मौके पर जिलाधिकारी प्रणव और एसएसपी आशीष भारती के साथ कई जजों ने लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी. इसमें कई केसों का भी निपटान किया गया. यह कोर्ट में केसों की संख्या को कम करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत की गई थी.
इससे कई मामले हुए खत्म
इस मौके पर जिला जज ए.के. पांडेय ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादातर मामले लेबर कोर्ट, नगर निगम, बैंकिंग लोन ,इंश्योरेंस, बिजली टेलीफोन और छोटे-मोटे अपराधिक मामले से जुड़ा होता है. जो सुलह योग्य होते हैं उनका आपसी समझौता के कर सहमति से मामले को समाप्त कर दिया जाता है.
इसको लेकर दोबारा अपील नहीं होता
राष्ट्रीय लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और डिस्टिक कोर्ट में एक ही दिन आयोजित की जाती हैं. इस कोर्ट में निपटाए हुए मामले का दोबारा अपील नहीं होता है. देशभर में हर दो-तीन महीने पर राष्ट्रीय लोक अदालत लगाकर लंबित विवादों की संख्या को कम करने का प्रयास किया जाता है.