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भागलपुर में शराब तस्कर को 5 साल की सजा, भरना होगा एक लाख रुपए का जुर्माना - बिहार में शराबबंदी कानून

भागलपुर में शराब तस्कर को जेल (Liquor smuggler punished in Bhagalpur) जाना पड़ेगा. उत्पाद कोर्ट-2 के एडीजे 12 शरतचंद्र श्रीवास्तव ने 2021 के शराब तस्करी से जुड़े मामले में दोषी को 5 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.

भागलपुर में शराब तस्कर को 5 साल की सजा
भागलपुर में शराब तस्कर को 5 साल की सजा
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Published : May 25, 2022, 7:07 AM IST

भागलपुर: बिहार में शराबबंदी कानून (prohibition law in Bihar) लागू है. इसके बावजूद आए दिन शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं. इसको लेकर सरकार और पुलिस-प्रशासन की ओर से सख्ती के बीच भागलपुर में न्यायालय ने शराब तस्करी के मामले में कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को शराब तस्करी के मामले में दोषी मानते हुए 5 साल की सश्रम कारावास की सजा (Liquor smuggler sentenced to 5 years in Bhagalpur) सुनाई है. साथ ही आर्थिक दंड के रूप में एक लाख रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें: शिवहर: शराब तस्कर को 5 साल की जेल, भरना होगा एक लाख रुपए का जुर्माना

भागलपुर में शराब तस्कर को 5 साल की सजा: भागलपुर के तिलकामांझी अंतर्गत 19 दिसंबर 2021 को शराब तस्करी मामले में एक युवक को 5 साल की सश्रम कारावास और आर्थिक दंड के रूप में एक लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है.

मिली थी 100 लीटर शराब: दरअसल, तिलकामांझी थाना अंतर्गत दीवागस्ती में मनाली चौक के पास तीन व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़े थे. आशंका होने पर जब पुलिस उसके पास गई, तब तक दो व्यक्ति फरार हो गए और एक बिहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक रोहित कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ गया. उस रोहित कुमार को पकड़ने के बाद उसके पास से करीब एक सौ लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई. वह तीनों व्यक्ति शराब का व्यापार करते थे. उसी मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है.

भागलपुर में शराब तस्कर को जेल: भागलपुर के उत्पाद कोर्ट -2 के एडीजे 12 शरतचंद्र श्रीवास्तव ने इस केस का निष्पादन करते हुए रोहित कुमार को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और आर्थिक दंड के रूप में उसे एक लाख रुपए का जुर्माना देने की भी सजा सुनाई. कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी.

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भागलपुर: बिहार में शराबबंदी कानून (prohibition law in Bihar) लागू है. इसके बावजूद आए दिन शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं. इसको लेकर सरकार और पुलिस-प्रशासन की ओर से सख्ती के बीच भागलपुर में न्यायालय ने शराब तस्करी के मामले में कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को शराब तस्करी के मामले में दोषी मानते हुए 5 साल की सश्रम कारावास की सजा (Liquor smuggler sentenced to 5 years in Bhagalpur) सुनाई है. साथ ही आर्थिक दंड के रूप में एक लाख रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है.

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भागलपुर में शराब तस्कर को 5 साल की सजा: भागलपुर के तिलकामांझी अंतर्गत 19 दिसंबर 2021 को शराब तस्करी मामले में एक युवक को 5 साल की सश्रम कारावास और आर्थिक दंड के रूप में एक लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है.

मिली थी 100 लीटर शराब: दरअसल, तिलकामांझी थाना अंतर्गत दीवागस्ती में मनाली चौक के पास तीन व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़े थे. आशंका होने पर जब पुलिस उसके पास गई, तब तक दो व्यक्ति फरार हो गए और एक बिहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक रोहित कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ गया. उस रोहित कुमार को पकड़ने के बाद उसके पास से करीब एक सौ लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई. वह तीनों व्यक्ति शराब का व्यापार करते थे. उसी मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है.

भागलपुर में शराब तस्कर को जेल: भागलपुर के उत्पाद कोर्ट -2 के एडीजे 12 शरतचंद्र श्रीवास्तव ने इस केस का निष्पादन करते हुए रोहित कुमार को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और आर्थिक दंड के रूप में उसे एक लाख रुपए का जुर्माना देने की भी सजा सुनाई. कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी.

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