भागलपुर: बिहार के भागलपुर में उत्पाद विभाग के कोर्ट (Excise Department Court in Bhagalpur) के एडीजे शरद चंद्र श्रीवास्तव ने सुनवाई की है. उन्होंने स्पेशल एक्साइज कोर्ट में चल रहे एक उत्पाद के केस में ट्रायल समाप्त होने के बाद यह फैसला लिया. मामला भागलपुर के शाहकुंड का है जिसमें पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला नशीले ताड़ी का कारोबार कर रही है. सूचना के आधार पर पुलिस में महिला के घर पर छापेमारी की और गिरफ्तार कर लिया.
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महिला के घर ताड़ी जब्त: गुप्त सूचना के आधार पर 12 अप्रैल 2022 को पुलिस ने छापेमारी करते हुए महिला के घर से 42 लीटर किण्वित ताड़ी जब्त की.मामले में सभी गवाहों से गुजरने के बाद महिला को लेकर फैसला सुनाया गया. फिलहाल भागलपुर उत्पाद कोर्ट ने ताड़ी बेचने के अपराध में महिला को 5 साल कारावास और एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा दी है.
आर्थिक दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा: स्पेशल एक्साइज कोर्ट के जज शरद चंद्र श्रीवास्तव ने महिला को 5 साल की सजा और एक लाख आर्थिक दंड जुर्माना की सजा दी है. वहीं आर्थिक दंड नहीं देने पर महिला को 3 महीने की अतिरिक्त सजा देने की बात कही गई है. यह जानकारी स्पेशल एपीपी उत्पाद कोट के भोला मंडल ने मीडिया से बात करते हुए दी है.
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