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भागलपुर: दवा दुकानदार को मारी थी गोली, कोर्ट ने 10 साल कारावास की सुनाई सजा - सेक्शन 302 और 307 के तहत सुनाई गई सजा

भागलपुर में तीन साल पहले डिकल वेबसाइट चेतन शंकर को गोली मारकर घायल करने का आरोप एक युवक पर लगा था. जिस पर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 10 आनंद कुमार सिंह की अदालत ने सेक्शन 302 और 307 के तहत 10 साल कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Feb 22, 2020, 10:37 PM IST

भागलपुर: जिले के सुल्तानगंज के मेडिकल वेबसाइट चेतन शंकर राजा हंस को गोली मारकर घायल करने के आरोप में तीन साल पहले युवक को गिरफ्तार किया गया था. जिस पर एडीजे 10 आनंद कुमार सिंह की अदालत ने दो अलग-अलग धाराओं में युवक को दोषी करार दिया है. अदालत ने 5 साल और 10 साल के कारावास और 5-5 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है.

बता दें कि घटना 3 साल पहले 6 अक्टूबर 2017 को कृष्णगढ सुल्तानगंज के रहने वाले व्यवसाय चेतन शंकर राजहंस को हत्या के उद्देश्य गोली मारकर विशाल आनंद ने घायल कर दिया था. वहीं, इस मामले में कोर्ट ने सबूत के अभाव में एक आरोपी अमन कुमार को बरी कर दिया. इस केस में तीन आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा था.

सेक्शन 302 और 307 के तहत सुनाई गई सजा
अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश भगत ने बताया कि घटना 4 अक्टूबर 2017 की है. इस मामले में तीन अभियुक्त शामिल हैं. जिसमें से एक अभियुक्त बेल पर बाहर था, जो फरार हो गया है. इस मामले में विशाल आनंद और अमन कुमार भी दोषी है. विशाल आनंद को दोषी पाते हुए अंडर सेक्शन 302 के तहत 10 साल कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना सेक्शन 307 के तहत 5 साल कारावास और 5 हजार रूपये जुर्माना सजा सुनाई गई. उन्होंने बताया कि सभी सजा साथ-साथ चलेगी.

देखें पूरी रिपोर्ट

पुलिस ने बयान के आधार पर किया था मामला दर्ज
लोक अभियोजक ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे चेतनशंकर राजहंस अपने दवा की दुकान को खोल रहा था. तभी तीन बदमाश ने उनके ऊपर गोली चला दी. गोली उनके सिर में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसके बाद उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, होश आने के बाद पुलिस ने बयान के आधार पर थाने में मामला दर्ज किया. जिसके आधार पर विशाल आनंद को भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 10 आनंद कुमार सिंह की कोर्ट ने सजा सुनायी.

भागलपुर: जिले के सुल्तानगंज के मेडिकल वेबसाइट चेतन शंकर राजा हंस को गोली मारकर घायल करने के आरोप में तीन साल पहले युवक को गिरफ्तार किया गया था. जिस पर एडीजे 10 आनंद कुमार सिंह की अदालत ने दो अलग-अलग धाराओं में युवक को दोषी करार दिया है. अदालत ने 5 साल और 10 साल के कारावास और 5-5 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है.

बता दें कि घटना 3 साल पहले 6 अक्टूबर 2017 को कृष्णगढ सुल्तानगंज के रहने वाले व्यवसाय चेतन शंकर राजहंस को हत्या के उद्देश्य गोली मारकर विशाल आनंद ने घायल कर दिया था. वहीं, इस मामले में कोर्ट ने सबूत के अभाव में एक आरोपी अमन कुमार को बरी कर दिया. इस केस में तीन आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा था.

सेक्शन 302 और 307 के तहत सुनाई गई सजा
अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश भगत ने बताया कि घटना 4 अक्टूबर 2017 की है. इस मामले में तीन अभियुक्त शामिल हैं. जिसमें से एक अभियुक्त बेल पर बाहर था, जो फरार हो गया है. इस मामले में विशाल आनंद और अमन कुमार भी दोषी है. विशाल आनंद को दोषी पाते हुए अंडर सेक्शन 302 के तहत 10 साल कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना सेक्शन 307 के तहत 5 साल कारावास और 5 हजार रूपये जुर्माना सजा सुनाई गई. उन्होंने बताया कि सभी सजा साथ-साथ चलेगी.

देखें पूरी रिपोर्ट

पुलिस ने बयान के आधार पर किया था मामला दर्ज
लोक अभियोजक ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे चेतनशंकर राजहंस अपने दवा की दुकान को खोल रहा था. तभी तीन बदमाश ने उनके ऊपर गोली चला दी. गोली उनके सिर में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसके बाद उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, होश आने के बाद पुलिस ने बयान के आधार पर थाने में मामला दर्ज किया. जिसके आधार पर विशाल आनंद को भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 10 आनंद कुमार सिंह की कोर्ट ने सजा सुनायी.

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