भागलपुरः कोरोना संक्रमण के बीच बिहार सरकार ने लॉक डाउन 5 की घोषणा कर दी है. हालांकि इस बीच सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कई जरूरी चीजों में छूट के साथ गाइडलाइन जारी की है. जिसमें राज्य के अंदर बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के परिचालन की अनुमति दे दी गई है. लेकिन यात्रा के दौरान बस के अंदर यात्रियों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी है.
बसों और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन परिचालन में 1 सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार वाहन चलाए जा रहे हैं. यात्री को बस के अंदर प्रवेश कराने से पहले उनके बैग अटैची आदि को सैनिटाइज कर उनके हाथों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है. यात्री को बस के अंदर उनके निर्धारित सीट पर बैठाया जा रहा है. भागलपुर के तिलकामांझी सरकारी बस डिपो से पहले दिन दोपहर 3 बजे तक पूर्णिया ,बांका और तारापुर के लिए 3 बसें गंई. पूर्णिया वाली बस में 10 से 12 यात्री सवार थे ,जबकि तारापुर और बांका वाली बस में कोई यात्री सवार नहीं हुए ,खाली बस अपने गंतव्य के लिए चली गई.
वहीं, बस ड्राइवर प्रभात कुमार चौरसिया ने बताया कि बस में जो यात्री सवार हो रहे हैं, उसके पहले उनके बैग या उनके पास जो भी सामान है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है. यात्री के हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है. फिर बस के अंदर बैठाया जाता है. उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग यात्रा करने की इजाजत नहीं दी गई है, इसलिए बस में सीट भर ही यात्री को लेकर पूर्णिया के लिए जा रहे हैं.
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'कम आ रहे हैं यात्री'
सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक भागलपुर के रामनारायण दुबे ने बताया कि भागलपुर बस डिपो से रोजाना 100 गाड़ी का आना-जाना होता है. लेकिन आज यात्री कम होने की वजह से अभी तक 3 बस खुली है. उन्होंने कहा कि वैसे यहां सभी बस खड़ी है, लेकिन यात्री नहीं हैं. इसलिए बस नहीं जा रही है. रामनारायण दुबे ने कहा कि कोराना वायरस को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जरिए जारी किए गए गाइडलाइन का यहां पालन कराया जा रहा है.
4 लोगों को लिखित नोटिस
जिला प्रशासन के जरिए बस स्टैंड में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मावनेंद्र ने बताया कि हमारे साथ पुलिस प्रशासन के एक अधिकारी को यहां पर प्रतिनियुक्ति किया गया है. हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है. यहां-वहां गुटका पान आदि खाकर थूकने वाले को रोकना है. उन्होंने कहा कि सुबह से अब तक करीब 4 लोगों को लिखित नोटिस दिया गया है. दोबारा अगर गलती करते पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर कोविड-19 एक्ट तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.