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भागलपुरः उमेश्वर मंडल हत्याकांड मामले में अभियुक्त को 7 साल की सजा

अभियुक्त कपिल देव मंडल और मृतक उमेश्वर मंडल के बीच सरस्वती पूजा के प्रसाद वितरण को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के दौरान कपिल देव मंडल ने अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर उमेश्वर मंडल को गोली मार दी थी.

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Published : Nov 7, 2019, 9:16 AM IST

Updated : Nov 7, 2019, 11:41 AM IST

उमेश मंडल हत्याकांड

भागलपुरः सत्र एवं व्यवहार न्यायालय के एडीजे टू शोभा कांत मिश्रा की बेंच ने 1999 के मामले में एक अभियुक्त कपिल देव मंडल को 7 साल की सजा सुनाई है. मामला सबौर थाना क्षेत्र के मंगल गांव का है. घटना 23 जनवरी 1999 की है. सरस्वती पूजा के दिन करीब शाम 6:30 बजे अभियुक्त कपिल देव मंडल ने उमेश्वर मंडल को गोली मारकर घायल कर दिया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

क्या था मामला?
दरअसल अभियुक्त कपिल देव मंडल और मृतक उमेश्वर मंडल के बीच सरस्वती पूजा के प्रसाद वितरण को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के दौरान कपिल देव मंडल ने अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर उमेश्वर मंडल को गोली मार दी थी. इसमें गोली लगने से उमेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसे परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल लाया. यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. उसी मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई गई है.

bhagalpur
आरोपी को ले जाता पुलिसकर्मी

7 वर्ष की सजा
जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक मोहम्मद रियाज हुसैन ने बताया कि मामला सबौर थाना क्षेत्र का है. घटना के बाद कांड संख्या 23/ 1999 दर्ज किया गया था. मामले में 19 अक्टूबर 2019 को अभियुक्त कपिलदेव मंडल को दोषी पाया गया. आरोपी को मामले में धारा 307 के तहत 7 वर्ष की सजा और 10 हजार का जुर्माना, धारा 278 में 3 वर्ष की सजा 5 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई गई है. जुर्माना राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी.

देखें पूरी रिपोर्ट

भागलपुरः सत्र एवं व्यवहार न्यायालय के एडीजे टू शोभा कांत मिश्रा की बेंच ने 1999 के मामले में एक अभियुक्त कपिल देव मंडल को 7 साल की सजा सुनाई है. मामला सबौर थाना क्षेत्र के मंगल गांव का है. घटना 23 जनवरी 1999 की है. सरस्वती पूजा के दिन करीब शाम 6:30 बजे अभियुक्त कपिल देव मंडल ने उमेश्वर मंडल को गोली मारकर घायल कर दिया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

क्या था मामला?
दरअसल अभियुक्त कपिल देव मंडल और मृतक उमेश्वर मंडल के बीच सरस्वती पूजा के प्रसाद वितरण को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के दौरान कपिल देव मंडल ने अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर उमेश्वर मंडल को गोली मार दी थी. इसमें गोली लगने से उमेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसे परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल लाया. यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. उसी मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई गई है.

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आरोपी को ले जाता पुलिसकर्मी

7 वर्ष की सजा
जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक मोहम्मद रियाज हुसैन ने बताया कि मामला सबौर थाना क्षेत्र का है. घटना के बाद कांड संख्या 23/ 1999 दर्ज किया गया था. मामले में 19 अक्टूबर 2019 को अभियुक्त कपिलदेव मंडल को दोषी पाया गया. आरोपी को मामले में धारा 307 के तहत 7 वर्ष की सजा और 10 हजार का जुर्माना, धारा 278 में 3 वर्ष की सजा 5 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई गई है. जुर्माना राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी.

देखें पूरी रिपोर्ट
Intro:भागलपुर सत्र एवं व्यवहार न्यायालय के एडीजे टू शोभा कांत मिश्रा की बेंच इन है 1999 के मामले में एक अभियुक्त कपिल देव मंडल को 7 साल की सजा सुनाई है मामला सबौर थाना क्षेत्र के मंगल का गांव की है घटना 23 जनवरी 1999 सरस्वती पूजा के दिन करीब शाम 6:30 बजे हुई थी घटना में अभियुक्त कपिल देव मंडल ने उमेश्वर मंडल को गोली मारकर घायल कर दिया था जिसका इलाज के दौरान मौत हो गया था अभियुक्त कपिल देव मंडल और मृतक उमेश मंडल के बीच उस दिन सरस्वती पूजा के प्रसाद वितरण को लेकर विवाद हुआ था विवाद के दौरान कपिल देव मंडल ने अपने कमर से पिस्तौल निकालकर उमेश्वर मंडल को गोली मार दिया था जिससे उमेश्वर मंडल गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसे इलाज के लिए उनके पुत्र मनोज मंडल ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया था जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई उस मामले में आज अभियुक्त को सजा सुनाई गई ।Body:सजा सुनाए जाने की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक मोहम्मद रियाज हुसैन ने बताया कि मामला सबौर थाना क्षेत्र का है । कांड संख्या 23/ 1999 दर्ज किया गया था ।घटना के बारे में बताया कि 23 जनवरी 1999 के दिन सरस्वती पूजा था। शाम करीब 6:30 बजे अभियुक्त कपिलदेव मंडल प्रसाद मांगने के लिए उमेश्वर मंडल के पास गया था । प्रसाद को लेकर उमेश्वर मंडल और कपिल देव मंडल के बीच बकझक हो गई थी , उसी दौरान अपने कमर से पिस्तौल निकालकर कपिलदेव मंडल ने उमेश्वर मंडल के ऊपर गोली फायर कर दिया। जिस कारण उमेश्वर मंडल जख्मी हो गया । उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया , जहां उन्होंने दम तोड़ दिया । उस मामले में 19 अक्टूबर 2019 को अभियुक्त कपिलदेव मंडल को दोषी पाया गया था। आज उस मामले में धारा 307 के तहत 7 वर्ष की सजा और 10 हजार की जुर्माना , धारा 278 में 3 वर्ष की सजा 5 हजार की जुर्माना । जुर्माना राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी ।Conclusion:Visual
Byte - मोहम्मद रियाज हुसैन ( अपर लोक अभियोजक )
Last Updated : Nov 7, 2019, 11:41 AM IST
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