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भागलपुरः 11 साल पुराने मामले में छेड़छाड़ के आरोपी को हुई 4 साल की सजा

पीपी किशोर यादव ने बताया कि भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे फर्स्ट विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने 11 साल पुराने मामले में आईपीसी 354 में दोषी करार देते हुए श्रीलाल पहाड़िया को 4 साल की जेल और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Published : Jan 23, 2020, 5:49 PM IST

भागलपुरः 11 साल पुराने मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला एक लड़की से छेड़छाड़ का है. घटना अंतीचक थाना क्षेत्र का है.

11 साल पुराने मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा
पीपी किशोर यादव ने बताया कि भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे फर्स्ट विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने 11 साल पुराने मामले में आईपीसी 354 में दोषी करार देते हुए, श्रीलाल पहाड़िया को 4 साल और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन्हें छेड़छाड़ में दोषी पाया था.

देखें पूरी रिपोर्ट

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जुर्माने की राशि दी जाएगी विक्टिम को
मामले में जांच अधिकारी ए के सिन्हा ने चार्जशीट दाखिल कर श्रीलाल पहाड़िया को दोषी पाया था. लेकिन कोर्ट में उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप साबित नहीं हो सका, पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर छेड़छाड़ का आरोप साबित हुआ. ऐसे में उसे 4 वर्ष और 10 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि पीड़ित को दिया जाएगा.

भागलपुरः 11 साल पुराने मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला एक लड़की से छेड़छाड़ का है. घटना अंतीचक थाना क्षेत्र का है.

11 साल पुराने मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा
पीपी किशोर यादव ने बताया कि भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे फर्स्ट विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने 11 साल पुराने मामले में आईपीसी 354 में दोषी करार देते हुए, श्रीलाल पहाड़िया को 4 साल और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन्हें छेड़छाड़ में दोषी पाया था.

देखें पूरी रिपोर्ट

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जुर्माने की राशि दी जाएगी विक्टिम को
मामले में जांच अधिकारी ए के सिन्हा ने चार्जशीट दाखिल कर श्रीलाल पहाड़िया को दोषी पाया था. लेकिन कोर्ट में उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप साबित नहीं हो सका, पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर छेड़छाड़ का आरोप साबित हुआ. ऐसे में उसे 4 वर्ष और 10 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि पीड़ित को दिया जाएगा.

Intro:11 साल पुराने मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 1 विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने सजा सुनाते हुए आरोपी को 4 साल और 10हजार रुपैया जुर्माना की सजा सुनाया है । मामला एक लड़की से छेड़छाड़ का है । घटना कहलगांव प्रखंड के अंतीचक थाना क्षेत्र का है । पीड़ित की मां के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया था । जिसमें पीड़ित की मां ने पुलिस को जानकारी दिया था , कि उसकी बेटी पहाड़ पर गाय चराने गई थी , जहां उसके साथ पड़ोसी श्रीलाल पहाड़िया ने दुष्कर्म का किया था , लड़की जब शाम को घर आई तब घरवालों को पूरी जानकारी दी ।


Body:पीपी श्री किशोर यादव ने है ने बताया कि भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे फर्स्ट विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने 11 साल पुराने मामले में आईपीसी 354 में दोषी करार देते हुए श्रीलाल पहाड़िया को 4 साल और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है । कोर्ट ने उन्हें छेड़छाड़ में दोषी पाया था ,एक लड़की गाय चराने पहाड़ पर गई थी ,उसी दौरान दोषी श्रीलाल पहाड़िया द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ किया गया था ,इस मामले में लड़की के मां के बयान के आधार पर थाने में केस दर्ज कराया गया था ।


Conclusion:मामले में जांच अधिकारी एके सिन्हा ने दाखिल चार्जशीट दाखिल कर श्री लाल पहाड़िया को दोषी पाया था , लेकिन कोर्ट में उपलब्ध सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर पाया कि आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप साबित नहीं हो सका पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर छेड़छाड़ का आरोप साबित हुआ ,ऐसे में उसे 4 वर्ष और 10 हजार रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है । जुर्माने की राशि विक्टिम को दिया जाएगा ।
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byte - श्री किशोर यादव ( पीपी )
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