ETV Bharat / state

भागलपुर: मोदी रेलवे कंपनी के चौकीदार की हत्या मामले में तीनों आरोपियों को उम्रकैद - bihar news

मोदी रेलवे कंपनी में काम करने वाले चौकीदार सुग्रीव पासवान की तीन अज्ञात व्यक्तियों ने 2007 में हत्या कर दी थी. जिसमें पुलिस ने सुग्रीव पासवान के साथ काम करने वाले तीन लोगों को आरोपी बताया था. जिन्हें आज सजा सुनाई गई.

आजीवन कारावास की सजा
author img

By

Published : Sep 13, 2019, 7:15 PM IST

भागलपुर: जिले के कहलगांव में मोदी रेलवे कंपनी में काम करने वाले चौकीदार सुग्रीव पासवान की तीन अज्ञात व्यक्तियों ने 2007 में हत्या कर दी थी. जिसमें पुलिस ने सुग्रीव पासवान के साथ काम करने वाले तीन लोगों को आरोपी बताया था. जिन्हें शुक्रवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

तीनोें आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

बता दें कि मोदी रेलवे कंपनी में काम करने वाले तीनों व्यक्तियों ने सुग्रीव पासवान की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उसने ऑफिस में चोरी करने में उनका साथ नहीं दिया था. जिसके चलते तीनों ने मिलकर सुग्रीव पासवान की हत्या कर दी थी.

30 हजार रुपये का जुर्माना
भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे शोभाकांत मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार को सुग्रीव पासवान की हत्या के जुर्म में मिथिलेश मंडल, वकील मंडल और सुधीर मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों को 30 हजार रुपये का जुर्माना भरने को भी कहा गया है.

bhagalpur
उदय कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक

धारा 302 के तहत सजा
अपर लोक अभियोजक उदय कुमार सिंह ने कहा कि तीनों हत्यारों को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माना भरने को भी कहा गया है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगर तीनों आरोपियों ने जुर्माना नहीं भरा तो उन्हें 6 महीने ज्यादा सजा जेल में काटनी होगी.

भागलपुर: जिले के कहलगांव में मोदी रेलवे कंपनी में काम करने वाले चौकीदार सुग्रीव पासवान की तीन अज्ञात व्यक्तियों ने 2007 में हत्या कर दी थी. जिसमें पुलिस ने सुग्रीव पासवान के साथ काम करने वाले तीन लोगों को आरोपी बताया था. जिन्हें शुक्रवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

तीनोें आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

बता दें कि मोदी रेलवे कंपनी में काम करने वाले तीनों व्यक्तियों ने सुग्रीव पासवान की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उसने ऑफिस में चोरी करने में उनका साथ नहीं दिया था. जिसके चलते तीनों ने मिलकर सुग्रीव पासवान की हत्या कर दी थी.

30 हजार रुपये का जुर्माना
भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे शोभाकांत मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार को सुग्रीव पासवान की हत्या के जुर्म में मिथिलेश मंडल, वकील मंडल और सुधीर मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों को 30 हजार रुपये का जुर्माना भरने को भी कहा गया है.

bhagalpur
उदय कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक

धारा 302 के तहत सजा
अपर लोक अभियोजक उदय कुमार सिंह ने कहा कि तीनों हत्यारों को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माना भरने को भी कहा गया है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगर तीनों आरोपियों ने जुर्माना नहीं भरा तो उन्हें 6 महीने ज्यादा सजा जेल में काटनी होगी.

Intro:2007 में कहलगांव के मोदी रेलवे कंपनी में काम करने वाले चौकीदार सुग्रीव पासवान की हत्या तीन अज्ञात व्यक्ति ने कर दिया था । पुलिस ने हत्या में मृतक सुग्रीव पासवान के साथ काम करने वाले मिथिलेश मंडल ,वकील मंडल और सुधीर मंडल को अभियुक्त बनाया था । शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय भागलपुर के एडीजे टू शोभाकांत मिश्रा की बेंच ने सुग्रीव पासवान की हत्या के जुर्म में मिथिलेश मंडल ,वकील मंडल और सुधीर मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है , साथ ही तीनों को 30 जहार का जुर्माना भरने को कहा गया गया है । जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा कारावास में काटनी पड़ेगी ।


Body:अपर लोक अभियोजक उदय कुमार सिंह ने जानकारी दिया के मिथिलेश मंडल , वकील मंडल और सुधीर मंडल को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 30 हजार रुपैया जुर्माना भरना पड़ेगा नहीं देने पर तीनों को अतिरिक्त 6 महीने के कारावास की सजा होगी । उन्होंने बताया कि 2007 में कहलगांव मोदी रेलवे कंपनी में काम करने वाले सुग्रीव पासवान की हत्या तीनों ने मिलकर इसलिए कर दिया था कि सुग्रीव पासवान चोरी के काम में साथ नहीं दे रहा था ।


Conclusion:visual
byte - उदय कुमार सिंह ( अपर लोक अभियोजक )
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.