भागलपुर: जिले के कहलगांव में मोदी रेलवे कंपनी में काम करने वाले चौकीदार सुग्रीव पासवान की तीन अज्ञात व्यक्तियों ने 2007 में हत्या कर दी थी. जिसमें पुलिस ने सुग्रीव पासवान के साथ काम करने वाले तीन लोगों को आरोपी बताया था. जिन्हें शुक्रवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.
बता दें कि मोदी रेलवे कंपनी में काम करने वाले तीनों व्यक्तियों ने सुग्रीव पासवान की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उसने ऑफिस में चोरी करने में उनका साथ नहीं दिया था. जिसके चलते तीनों ने मिलकर सुग्रीव पासवान की हत्या कर दी थी.
30 हजार रुपये का जुर्माना
भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे शोभाकांत मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार को सुग्रीव पासवान की हत्या के जुर्म में मिथिलेश मंडल, वकील मंडल और सुधीर मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों को 30 हजार रुपये का जुर्माना भरने को भी कहा गया है.
धारा 302 के तहत सजा
अपर लोक अभियोजक उदय कुमार सिंह ने कहा कि तीनों हत्यारों को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माना भरने को भी कहा गया है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगर तीनों आरोपियों ने जुर्माना नहीं भरा तो उन्हें 6 महीने ज्यादा सजा जेल में काटनी होगी.