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पूर्व मंत्री मंजू वर्मा पर लगे आर्म्स एक्ट मामले में आज होगी सुनवाई - hearing on Arms Act

इससे पहले एक बार न्यायालय में डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हो चुका है. उसके बाद दोबारा पिटीशन डाला गया था.

बेगूसराय
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Published : Oct 24, 2019, 7:28 AM IST

बेगूसरायः अपर जिला न्यायालय में गुरुवार को पूर्व मंत्री और चेरिया बरियारपुर की विधायक मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर आर्म्स एक्ट के मामले में दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर आज फैसला आ सकता है. बता दें कि मामले में इससे पहले एक डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हो चुका है. उसके बाद पुनः न्यायालय में पिटीशन डाला गया था.

घर में मिले थे प्रतिबंधित आर्म्स
मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह कांड में मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी के सिलसिले में सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी की थी. जिसमें सीबीआई को इसके घर में संदूक से प्रतिबंधित गोलियां भारी मात्रा में मिली थीं. जिसके बाद सीबीआई ने चेरिया बरियारपुर थाने में इन दोनों के ऊपर आर्म्स एक्ट की धारा लगा कर केस दर्ज कराया था.

पेश है रिपोर्ट

आज आ सकता है फैसला
इस मामले में दंपति फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. गुरुवार को आने वाले फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करेगा. हालांकि जानकारों का मानना है कि इसी मामले में एक बार डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हो चुका है तो बहुत संभव है कि इस बार भी पिटीशन खारिज ही किया जाएगा. फिर इनके ऊपर आर्म्स एक्ट की धारा साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत भी हैं.

बेगूसरायः अपर जिला न्यायालय में गुरुवार को पूर्व मंत्री और चेरिया बरियारपुर की विधायक मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर आर्म्स एक्ट के मामले में दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर आज फैसला आ सकता है. बता दें कि मामले में इससे पहले एक डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हो चुका है. उसके बाद पुनः न्यायालय में पिटीशन डाला गया था.

घर में मिले थे प्रतिबंधित आर्म्स
मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह कांड में मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी के सिलसिले में सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी की थी. जिसमें सीबीआई को इसके घर में संदूक से प्रतिबंधित गोलियां भारी मात्रा में मिली थीं. जिसके बाद सीबीआई ने चेरिया बरियारपुर थाने में इन दोनों के ऊपर आर्म्स एक्ट की धारा लगा कर केस दर्ज कराया था.

पेश है रिपोर्ट

आज आ सकता है फैसला
इस मामले में दंपति फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. गुरुवार को आने वाले फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करेगा. हालांकि जानकारों का मानना है कि इसी मामले में एक बार डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हो चुका है तो बहुत संभव है कि इस बार भी पिटीशन खारिज ही किया जाएगा. फिर इनके ऊपर आर्म्स एक्ट की धारा साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत भी हैं.

Intro:बृहस्पतिवार , मुश्किल भरा दिन हो सकता है मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा के लिए, डिसचार्ज पिटिशन पर होना है फैसला


- बृहस्पतिवार का दिन पूर्ब मंत्री और चेरियाबरियारपुर की बिधायक मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के लिए मुश्किल भरा दिन हो सकता है । आर्म्स एक्ट मामले में मंजू वर्मा और उनके पति चंदशेखर वर्मा द्वारा दाखिल डिसचार्ज पिटिशन पर बृहस्पतिवार को फैशला होना है । इस मामले में अगर मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा के डिस्चार्ज पिटीशन को कोर्ट खारिज कर देती है तो मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा पर पर्याप्त सबूत के आधार पर आरोप का गठन होगा । इस फैशले के बक्त पूर्ब मंत्री और चेरियाबरियारपुर की बिधायक मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा को कोर्ट में सदैह उपस्थित रहना होगा । इस वक्त मंजू वर्मा और चंद शेखर वर्मा हाई कोर्ट द्वारा मिली जमानत पर रिहा है। बताते चलें कि आर्म्स एक्ट के मामले में मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर पर मामला कोर्ट में चल रहा है । इस मामले में पूर्व में भी मंजू वर्मा और चंद शेखर वर्मा ने डिसचार्ज पिटिशन कोर्ट में दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। एक बार फिर से यह उम्मीद की जा रही है कि उसी को आधार मानकर कोर्ट एक बार फिर से डिस्चार्ज पिटीशन को ख़ारिज कर देगी ।
Body:भियो - मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुर्खियों में आए पूर्व कबीना मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं । शैल्टर होम के सिलसिले में मंजू वर्मा के ससुराल में हुई छापेमारी में सीबीआई की टीम ने पति चंद्रशेखर वर्मा के बक्शे से प्रतिबंधित गोली बरामद की थी । जिसके बाद सीबीआई की टीम ने इस संबंध में अलग से चेरियाबरियारपुर थाना में आर्म्स एक्ट के मामला दर्ज कराया था । इसी सिलसिले में लगातार मंजू वर्मा और उसके पति फरार चल रहे थे । बाद में काफी दिनों बाद मंजू वर्मा और उनके पति ने कोर्ट में सरेंडर किया जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया । इसी सिलसिले में हाई कोर्ट के दोनों ही पति-पत्नी को जमानत पर रिहा किया । इस मामले में पति पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 227 के तहत कोर्ट में यह कहते हुए डिसचार्ज पिटिशन दाखिल किया कि उन पर यह मामला नहीं बनता है । जिसे कोर्ट ने पहले भी खारिज कर दिया था । इसी सिलसिले में केस को लंबित रखने के लिए मंजू वर्मा और उनके पति ने एक बार फिर मंगलवार को डिसचार्ज पिटिशन दाखिल किया है जिसमें धारा 25 1b और 27 आर्म्स एक्ट के संबंध में कोर्ट को यह बताने की कोशिश करती रही है कि उन पर यह धारा नहीं बनता है । इसी सिलसिले में बुधवार को इस पर बहस हुई जबकि बृहस्पतिवार को बहस पर डिसीजन आना है । अपर लोक अभियोजक के मुताबिक कल की तारीख में पति और पत्नी को कोर्ट में हाजिर है होना अनिवार्य है वरना कोर्ट द्वारा उनके बेल को कैंसिल कर दिया जा सकता है । लोक अभियोजन के मुताबिक अगर कोर्ट द्वारा उनके डिसचार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया जाता है तो अब उन पर आरोप गठन होगा । अपर लोक अभियोजक के मुताबिक मंजू वर्मा और उनके पति पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है इसलिए डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज होने तय माना जा रहा है । बता दें कि फिलहाल यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में लंबित है ,जिसमें बृहस्पतिवार को डिसीजन आना है ।
बाइट - राजकुमार महतो - अपर लोक अभियोजक ,
बाइट - अमित कुमार - अधिबक्ताConclusion:
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