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बेगूसराय: महिला की हत्या के आरोपी ने किया सरेंडर, भेजा गया जेल - आरोपी ने किया आत्मसमर्पण

महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है. बता दें कि आरोपी के खिलाफ बछवारा थाना में कांड संख्या 190 /2020 के तहत दर्ज कराई गई थी.

न्यायालय में आत्मसमर्पण
न्यायालय में आत्मसमर्पण
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Published : Mar 18, 2021, 6:44 AM IST

बेगूसराय: एक महिला की हत्या का आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है. जिसे कोर्ट ने जेल भेज दिया है. आरोपी ने आत्मसमर्पण के बाद कोर्ट से जमानत की गुजारिश की थी. लेकिन कोर्ट ने उसके जमानत को खारिज करते हुए जेल भेज दिया है.

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आरोपी ने किया आत्मसमर्पण
आरोपी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है. हत्या मामले में आरोपी की पहचान समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर निवासी देवराज राय के रूप में की गई है. आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत याचिका दायर की. जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई है. न्यायालय ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.

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गोली मारकर की थी हत्या
आरोपित पर आरोप है कि 19 सितंबर 2020 को बछवारा थाना के गोपालपुर निवासी मुन्नी देवी की गोली मारकर हत्या कर दिया था. घटना की प्राथमिकी गोपालपुर निवासी सूचक रामाधीन राउत ने बछवारा थाना कांड संख्या 190 /2020 के तहत दर्ज कराई थी.

बेगूसराय: एक महिला की हत्या का आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है. जिसे कोर्ट ने जेल भेज दिया है. आरोपी ने आत्मसमर्पण के बाद कोर्ट से जमानत की गुजारिश की थी. लेकिन कोर्ट ने उसके जमानत को खारिज करते हुए जेल भेज दिया है.

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आरोपी ने किया आत्मसमर्पण
आरोपी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है. हत्या मामले में आरोपी की पहचान समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर निवासी देवराज राय के रूप में की गई है. आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत याचिका दायर की. जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई है. न्यायालय ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.

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गोली मारकर की थी हत्या
आरोपित पर आरोप है कि 19 सितंबर 2020 को बछवारा थाना के गोपालपुर निवासी मुन्नी देवी की गोली मारकर हत्या कर दिया था. घटना की प्राथमिकी गोपालपुर निवासी सूचक रामाधीन राउत ने बछवारा थाना कांड संख्या 190 /2020 के तहत दर्ज कराई थी.

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