बांका: जिले के डीएम सुहर्ष भगत ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाहरी क्षेत्र में अब लोगों के आवागमन और दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के आलोक में डीएम ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में अधिक गतिविधि को अनुमति दी है. डीएम ने बताया कि अब जिले में सभी व्यवसायिक और निजी संस्थानों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोला जा सकेगा.
शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद
डीएम सुहर्ष भगत ने बताया कि जिले में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. निजी संस्थानों के कार्यालय को 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. जिले के तमाम शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, कोचिंग संस्थान और स्कूल पहले की तरह ही 6 सितंबर तक बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट और होटल होम डिलीवरी के तर्ज पर काम करेंगे. यहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह आदेश जिले में 6 सितंबर तक जारी रहेगा.
आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने की अपील
डीएम ने बताया कि कोरोना के दौरान आरोग्य सेतु ऐप लोगों को संक्रमण से बचाने का काम करता है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करें. जिससे कि कोरोना संक्रमण से बचने में मदद मिल सके. डीएम ने एसडीएम और सभी प्रखंड के बीडीओ को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने के लिए लोंगो को प्रेरित करने का भी निर्देश दिया है.