बांका: शहर में घर बनवाने के लिए नगर निकाय से नक्शा पास कराने के पहले घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाना होगा. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनवाने पर घर का नक्शा पास नहीं किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी.
हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनवाने पर कार्रवाई
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने कहा कि नगर निकाय क्षेत्र में 10 फीसदी लोग ही मकान का नक्शा पास कराने के बाद भवन का निर्माण कराते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग मकान का नक्शा बिना पास करवाये ही मकान का निर्माण कार्य करा लेते हैं. उन्होंने बताया कि अब घर बनवाने के पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाना होगा, नहीं तो मकान का नक्शा पास नहीं किया जाएगा.
जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 25 कमर्शियल भवन और खेल मैदान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाया जा रहा है. साथ ही दो हजार स्क्वायर फीट से अधिक वाले भवनों में भी हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाया जाएगा. इसकी सभी जगहों पर जांच की जा रही है. बिना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाये भवन निर्माण कराता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.
जमीन का एलपीसी जरूरी
शहर में नए भवन का निर्माण कार्य कराने के लिए संबंधित जमीन का एलपीसी अनिवार्य है. जो अंचल कार्यालय से जारी किया जाता है. इसके लिए जमीन के मालिक को अपनी जमीन की रसीद अंचल कार्यालय से लेनी होगी. जिसके बाद कार्यालय से आवेदन के माध्यम से भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलेगा. जिसे नगर निकाय कार्यालय में जमा करना होगा. फिर वहां से मकान का नक्शा पास कर व्यक्ति को मिलेगा.