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बांका: अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाने के बाद ही मकान का नक्शा होगा पास

जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 25 कमर्शियल भवन और खेल मैदान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाया जा रहा है. साथ ही दो हजार स्क्वायर फीट से अधिक वाले भवनों में भी हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाया जाएगा.

रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना होगा जरूरी
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Published : Nov 11, 2019, 7:08 PM IST

बांका: शहर में घर बनवाने के लिए नगर निकाय से नक्शा पास कराने के पहले घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाना होगा. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनवाने पर घर का नक्शा पास नहीं किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी.

हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनवाने पर कार्रवाई
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने कहा कि नगर निकाय क्षेत्र में 10 फीसदी लोग ही मकान का नक्शा पास कराने के बाद भवन का निर्माण कराते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग मकान का नक्शा बिना पास करवाये ही मकान का निर्माण कार्य करा लेते हैं. उन्होंने बताया कि अब घर बनवाने के पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाना होगा, नहीं तो मकान का नक्शा पास नहीं किया जाएगा.

banka
अभिनव कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी

जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 25 कमर्शियल भवन और खेल मैदान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाया जा रहा है. साथ ही दो हजार स्क्वायर फीट से अधिक वाले भवनों में भी हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाया जाएगा. इसकी सभी जगहों पर जांच की जा रही है. बिना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाये भवन निर्माण कराता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना हो गया जरूरी

जमीन का एलपीसी जरूरी
शहर में नए भवन का निर्माण कार्य कराने के लिए संबंधित जमीन का एलपीसी अनिवार्य है. जो अंचल कार्यालय से जारी किया जाता है. इसके लिए जमीन के मालिक को अपनी जमीन की रसीद अंचल कार्यालय से लेनी होगी. जिसके बाद कार्यालय से आवेदन के माध्यम से भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलेगा. जिसे नगर निकाय कार्यालय में जमा करना होगा. फिर वहां से मकान का नक्शा पास कर व्यक्ति को मिलेगा.

बांका: शहर में घर बनवाने के लिए नगर निकाय से नक्शा पास कराने के पहले घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाना होगा. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनवाने पर घर का नक्शा पास नहीं किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी.

हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनवाने पर कार्रवाई
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने कहा कि नगर निकाय क्षेत्र में 10 फीसदी लोग ही मकान का नक्शा पास कराने के बाद भवन का निर्माण कराते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग मकान का नक्शा बिना पास करवाये ही मकान का निर्माण कार्य करा लेते हैं. उन्होंने बताया कि अब घर बनवाने के पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाना होगा, नहीं तो मकान का नक्शा पास नहीं किया जाएगा.

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अभिनव कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी

जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 25 कमर्शियल भवन और खेल मैदान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाया जा रहा है. साथ ही दो हजार स्क्वायर फीट से अधिक वाले भवनों में भी हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाया जाएगा. इसकी सभी जगहों पर जांच की जा रही है. बिना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाये भवन निर्माण कराता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना हो गया जरूरी

जमीन का एलपीसी जरूरी
शहर में नए भवन का निर्माण कार्य कराने के लिए संबंधित जमीन का एलपीसी अनिवार्य है. जो अंचल कार्यालय से जारी किया जाता है. इसके लिए जमीन के मालिक को अपनी जमीन की रसीद अंचल कार्यालय से लेनी होगी. जिसके बाद कार्यालय से आवेदन के माध्यम से भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलेगा. जिसे नगर निकाय कार्यालय में जमा करना होगा. फिर वहां से मकान का नक्शा पास कर व्यक्ति को मिलेगा.

Intro:बांका। शहर में घर बनाने से पूर्व नगर निकाय से नक्शा पास कराना अब आसान कार्य नहीं होगा। बांका नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के चलते गिरते जलस्तर को देखते हुए जल जीवन हरियाली मिशन के तहत प्रथम चरण में सरकारी और चिन्हित 25 कमर्शियल भवन और खेल मैदान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाना है। वही दो हजार स्क्वायर फीट से अधिक वाले भवनों को भी रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम बनाना है। इसकी जांच भी की जा रही। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाते हैं तो नक्शा पास नहीं होगा और कार्रवाई भी होगी। साथ ही शहर में बनने वाले अन्य मकानों पर फोकस कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नगर परिषद बांका और अमरपुर नगर पंचायत के अधीन 8 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है। जिसमें नगर परिषद बांका परिसर में तीन का काम पूरा हो गया है। जबकि नगर पंचायत भवन के अलावा सम्राट अशोक भवन, होम शेल्टर, कटोरिया बस स्टैंड सहित अन्य स्थानों पर काम चल रहा है।





Body:नक्शा बनाने के लिए जमीन का एलपीसी अनिवार्य
शहर में नए भवन का निर्माण कार्य कराने के लिए संबंधित जमीन का एलपीसी अनिवार्य है। जो अंचल कार्यालय से निर्गत किया जाता है। इसके लिए भूधारियों को अपनी जमीन की मालगुजारी रसीद अंचल कार्यालय से प्राप्त करनी होगी। फिर वहां से आवेदन के माध्यम से भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र मिल सकेगा। जिसे लेकर आवेदन के साथ नगर निकाय कार्यालय में जमा करना होगा। फिर वहां के मकान का नक्शा पास कर संबंधित व्यक्ति को मिलेगा।

औसत दस फीसदी ही नक्शा कराते हैं पास कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने कहा कि नगर निकाय क्षेत्र में औसत 10 फीसदी लोग मकान का नक्शा पास कराने के बाद नए भवन का निर्माण कार्य कराते हैं। शेष नगर निकाय को अंधेरे में रखकर मकान का निर्माण कार्य कर लेते हैं। इसी को लेकर आवास एवं नगर विभाग ने सख्त कदम उठाया है। बगैर नक्शा पास कराए भवन बनाना नियम के विरुद्ध है। जांच में पकड़े जाने पर कार्रवाई हो सकती है।




Conclusion:यह है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत मकान का निर्माण कार्य कराने वालों को वर्षा का पानी घर में जमा होने के लिए एक गड्ढे धूमा घेरा बनाना होता है। जो पक्के का होता है और उसमें पानी जमा होता है। इससे नालियों पर पानी बहाव में ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। वहीं शहर में जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसके अलावा हैंड पंप के नजदीक भी सोख्ता बनाने का काम किया जाना है। ताकि घरों से निकलने वाली पानी सोख्ता के माध्यम से जमीन में चला जाए।


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