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बांका: DM और SP ने अधिकारियों के साथ की बैठक, लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के दिए निर्देश

जिले में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया है. इस दौरान जिला मुख्यालय, अनुमंडल, प्रखंड और नगर निकाय में प्रशासनिक कार्य चलते रहेंगे. बाहर से आने वाले कर्मी को नहीं आने के लिए छूट दी जा सकती है.

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Published : Jul 15, 2020, 11:02 PM IST

Updated : Jul 19, 2020, 1:59 AM IST

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बांका: जिले में लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए डीएम सुहर्ष भगत और एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए. उन्होंने सभी प्रखंड के बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष को लॉकडाउन सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया.

डीएम ने अधिकारियों से कहा कि 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया है. इस दौरान जिला मुख्यालय, अनुमंडल, प्रखंड और नगर निकाय में प्रशासनिक कार्य चलते रहेंगे. बाहर से आने वाले कर्मी को नहीं आने के लिए छूट दी जा सकती है. वही इस दौरान आरटीपीएस कार्य बंद रहेगा.

डीएम ने दिए कई निर्देश
लॉकडाउन के दौरान पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सहित आपदा प्रबंधन, बिजली, उत्पादन और प्रसारण इकाइयां सहित डाकघर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के कार्यालय खुले रहेंगे. कृषि में हो रहे कार्यों, नल-जल कार्य, मनरेगा से संबंधित कार्य चलते रहेंगे. दो-तीन कर्मी कार्यालय में अल्टरनेट डे के रूप में कार्य करेंगे. राशन का वितरण खुला रहेगा. बैंक, एटीमए, पेट्रोल पंप, खुले रहेंगे. सड़क, भवन निर्माण के कार्य, प्राईवेट निर्माण का कार्य चलता रहेगा.

जिले की सीमा पूरी तरह से रहेगी सील
डीएम सुहर्ष भगत ने कहा कि मॉल, कपड़ा, बर्तन, मोबाइल की दुकानें, ढ़ाबा, सामान्य ट्रांसपोटेशन, ई-रिक्शा, ओटो, स्कूल, कॉलेज, प्राईवेट ट्यूशन, मंदिर, खेल प्रतियोगिताएं आदि बंद रहेंगे. आवश्यक वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. अंतर जिला आवाजाही के लिए पास लेना अनिवार्य होगा. इंटर स्टेट बॉर्डर पूर्ण रूप से बंद रहेगा. वहीं डीएम ने अधिकारियों को बॉर्डर ड्रोप गेट लगाने का निर्देश दिया. झारखंड के गोड्डा, देवघर, दुमका के बॉर्डर बंद रहेंगे. अन्य जिलों से आने जाने वाले लोगों के लिए पास का प्रयोग अनिवार्य होगा. पास रहने पर ही उनको जिले में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी. डीएम ने सभी थाना प्रभारी को जिले सटे सीमा पर बैरियर लगाने का निर्देश दिया.

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दर्ज होगी प्राथमिकी
एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने सभी थानाध्यक्ष को माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया. एसपी ने कहा कि लोगों को लगातार जागरूक करने की आवश्यकता है. दुकानदार स्वयं मास्क लगायेंगे और दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए जागरूक करेंगे. साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करायेंगे. एसपी ने लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया.

बांका: जिले में लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए डीएम सुहर्ष भगत और एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए. उन्होंने सभी प्रखंड के बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्ष को लॉकडाउन सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया.

डीएम ने अधिकारियों से कहा कि 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया है. इस दौरान जिला मुख्यालय, अनुमंडल, प्रखंड और नगर निकाय में प्रशासनिक कार्य चलते रहेंगे. बाहर से आने वाले कर्मी को नहीं आने के लिए छूट दी जा सकती है. वही इस दौरान आरटीपीएस कार्य बंद रहेगा.

डीएम ने दिए कई निर्देश
लॉकडाउन के दौरान पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सहित आपदा प्रबंधन, बिजली, उत्पादन और प्रसारण इकाइयां सहित डाकघर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के कार्यालय खुले रहेंगे. कृषि में हो रहे कार्यों, नल-जल कार्य, मनरेगा से संबंधित कार्य चलते रहेंगे. दो-तीन कर्मी कार्यालय में अल्टरनेट डे के रूप में कार्य करेंगे. राशन का वितरण खुला रहेगा. बैंक, एटीमए, पेट्रोल पंप, खुले रहेंगे. सड़क, भवन निर्माण के कार्य, प्राईवेट निर्माण का कार्य चलता रहेगा.

जिले की सीमा पूरी तरह से रहेगी सील
डीएम सुहर्ष भगत ने कहा कि मॉल, कपड़ा, बर्तन, मोबाइल की दुकानें, ढ़ाबा, सामान्य ट्रांसपोटेशन, ई-रिक्शा, ओटो, स्कूल, कॉलेज, प्राईवेट ट्यूशन, मंदिर, खेल प्रतियोगिताएं आदि बंद रहेंगे. आवश्यक वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. अंतर जिला आवाजाही के लिए पास लेना अनिवार्य होगा. इंटर स्टेट बॉर्डर पूर्ण रूप से बंद रहेगा. वहीं डीएम ने अधिकारियों को बॉर्डर ड्रोप गेट लगाने का निर्देश दिया. झारखंड के गोड्डा, देवघर, दुमका के बॉर्डर बंद रहेंगे. अन्य जिलों से आने जाने वाले लोगों के लिए पास का प्रयोग अनिवार्य होगा. पास रहने पर ही उनको जिले में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी. डीएम ने सभी थाना प्रभारी को जिले सटे सीमा पर बैरियर लगाने का निर्देश दिया.

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दर्ज होगी प्राथमिकी
एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने सभी थानाध्यक्ष को माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया. एसपी ने कहा कि लोगों को लगातार जागरूक करने की आवश्यकता है. दुकानदार स्वयं मास्क लगायेंगे और दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए जागरूक करेंगे. साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करायेंगे. एसपी ने लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया.

Last Updated : Jul 19, 2020, 1:59 AM IST
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