ETV Bharat / state

बांका में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, 2 साल बाद पोक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई - Banka Crime News

Rape accused jailed in Banka: बिहार के बांका में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई. आरोपी ने नाबालिग से शादी का झांसा देकर गलत काम को अंजाम दिया था. पढ़ें पूरी खबर.

बांका में दुष्कर्म के दोषी को जेल
बांका में दुष्कर्म के दोषी को जेल
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 4, 2023, 6:02 PM IST

बांका: बिहार के बांका में दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दोषी को 20 साल की सजा के साथ 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. यह सुनवाई सोमवार को पोक्सो न्यायालय के जज मुकेश कुमार की. दोषी की पहचान रोहित पंडित के रूप में हुई है, जिसने नाबालिक के साथ गलत घटना को अंजाम दिया था. दो साल बाद कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली.

शादी का झांसा देकर दुष्कर्मः घटना साल 2021 की बतायी जाती है. रोहित पंडित ने एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था. शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस कारण लड़की गर्भवती हो गई थी. जब इसकी जानकारी लड़की के परिजनों को हुई तो लड़के से शादी करने का अनुरोध किया, लेकिन लड़के द्वारा शादी से साफ इंकार कर दिया गया.

बांका में दुष्कर्म के दोषी को जेलः शादी के इंकार के बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया था. केस दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था. काफी दिन फरार रहने के बाद न्यायालय द्वारा कुर्की वारंट जारी किया गया. इसके बाद आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया. उसी समय से वह न्यायिक हिरासत में था. न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल पांच गवाह की गवाही हुई. बहस के बाद आरोपी को यह सजा सुनाई गई है.

इससे पहले भी एक आरोपी को हुई है सजाः इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश यादव, जबकि सरकार की तरफ से श्री प्रकाश पंडित और बलराम यादव ने बहस में हिस्सा लिया. इससे पूर्व भी चांदन के ही चार आरोपी को इसी न्यायालय द्वारा सात साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

Banka News: 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, बाराहाट से आरोपी युवक गिरफ्तार

Banka Crime : बांका में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद पीड़ित का गला रेता, आरोपी फरार

बांका: बिहार के बांका में दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दोषी को 20 साल की सजा के साथ 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. यह सुनवाई सोमवार को पोक्सो न्यायालय के जज मुकेश कुमार की. दोषी की पहचान रोहित पंडित के रूप में हुई है, जिसने नाबालिक के साथ गलत घटना को अंजाम दिया था. दो साल बाद कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली.

शादी का झांसा देकर दुष्कर्मः घटना साल 2021 की बतायी जाती है. रोहित पंडित ने एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था. शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस कारण लड़की गर्भवती हो गई थी. जब इसकी जानकारी लड़की के परिजनों को हुई तो लड़के से शादी करने का अनुरोध किया, लेकिन लड़के द्वारा शादी से साफ इंकार कर दिया गया.

बांका में दुष्कर्म के दोषी को जेलः शादी के इंकार के बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया था. केस दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था. काफी दिन फरार रहने के बाद न्यायालय द्वारा कुर्की वारंट जारी किया गया. इसके बाद आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया. उसी समय से वह न्यायिक हिरासत में था. न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल पांच गवाह की गवाही हुई. बहस के बाद आरोपी को यह सजा सुनाई गई है.

इससे पहले भी एक आरोपी को हुई है सजाः इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश यादव, जबकि सरकार की तरफ से श्री प्रकाश पंडित और बलराम यादव ने बहस में हिस्सा लिया. इससे पूर्व भी चांदन के ही चार आरोपी को इसी न्यायालय द्वारा सात साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

Banka News: 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, बाराहाट से आरोपी युवक गिरफ्तार

Banka Crime : बांका में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद पीड़ित का गला रेता, आरोपी फरार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.