बांका: बिहार के बांका कोर्ट ने शराब कारोबारी को सजा सुनाई (Banka Court Sentenced Liquor Businessman) है. बांका अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने अवैध शराब के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को दोषी पाकर दस साल की सजा और एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी होगी.
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अवैश शराब का मामला: अभियोजन पक्ष की जानकारी के अनुसार तत्कालीन मध निषेध विभाग के पदाधिकारी को सूचना मिली थी कि झारखंड से भारी मात्रा में शराब ट्रक के द्वारा लाया जा रहा है. इसकी जानकारी मिलते ही तत्कालीन मध निषेध विभाग के पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने 4 जुलाई 2021 को भागलपुर-दुमका मार्ग पर बाराहाट थाना अंर्तगत एक ट्रक को सन्देह के आधार पर रोका.
कोर्ट ने सुनाई दस वर्ष की सजा: वाहन जांच के क्रम में ट्रक से 3271 लीटर शराब बरामद किया गया था. इस मामले में न्यायालय द्वारा कई गवाह के परीक्षण के बाद अभियोजन अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुमन कुमार की सारी दलील सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनाई गई.
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