बांका: बिहार में काेराेना संक्रमण के मामलों में कमी के मद्देनजर कुछ रियायत देते हुए 8 जून तक लॉक डाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत शर्तो के आधार पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई है.
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अल्टरनेट तरीके से दुकानों को खोलने का आदेश
जिला प्रशासन बांका की ओर से लॉक डाउन-4 के तहत नई गाइड लाइन जारी कर दी गई है. जिसमें अब छूट का दायरा बढ़ाया गया है. बांका में दुकानों को अल्टरनेट तरीके से खोलने का आदेश जारी किया गया है. व्यापार में कुछ छूट दी गई है. बांका जिला प्रशासन ने मंगलवार की शाम काे गाइडलाइन में बदलाव किया है. जिसमें जिले भर में 2 जून से सभी दुकानें और प्रतिष्ठान काे एक दिन छाेड़कर खुलने की अनुमति दी गई है. सुबह 6 से दोपहर दो बजे तक दुकानें खुली रहेंगी.
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जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइड लाइन के मुताबिक
- सुबह 6 बजे से 2 बजे तक बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और साेमवार काे सभी प्रकार की दुकानें खुलने की अनुमति दी गई है.
- वहीं आवश्यक वस्तुओं की दुकानें रोजाना सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी.
- जबकि शादी समारोह और श्राद्धकर्म के नियमों को पूर्ववत रखते हुए कोई छूट नहीं दी गई है. शिक्षण संस्थान भी बंद ही रहेंगे.
- सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना है. साथ ही शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा. इसमें लापरवाही होने पर दुकानाें काे सील कर दिया जाएगा.
- सरकारी कार्यालयों के कुछ और विभागों को भी छूट के दायरे में लाते हुए वहां नए नियमों के तहत कामकाज शुरू करने की इजाजत दी गयी है.
- कई सरकारी कार्यालय 25 फीसदी कर्मियों के साथ शाम चार बजे तक खोले जाएंगे.
- खाद्य सामग्री, दूध, मांस और उर्वरक, खाद, बीज की सभी दुकानें सभी दिन खुली रहेगी. इसके अतिरिक्त कृषि संबंधी दुकानें सभी दिन खुली रहेगी.
- जिले में बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और साेमवार काे कपड़ा, जूता-चप्पल, बर्तन, ऑटाेमाेबाइल वर्क्स सहित अन्य दुकानें खुलेगी.
वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा जारी
- लाॅकडाउन- 4 में जिलेभर में ठेला पर फल-सब्जी घूम कर बेचने, ई-कॉमर्स, दवा दुकान, केबल-इंटरनेट, निजी क्लिनिक, अस्पताल, बैंकिंग-बीमा एटीएम, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोल्ड स्टोर खुले रहेंगे.
- वहीं सभी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
- 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेल और अन्य लंबी दूरी की यात्रा करने वालों और मान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों के लिए ही सार्वजनिक परिवहन की अनुमति होगी. जरूरी सेवा के लिए निजी वाहन चलेंगे.
- लॉकडाउन - 4 के दौरान भी विवाह और श्राद्ध में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
- बारात में डीजे एवं जुलूस की इजाजत नहीं होगी.
- विवाह के पूर्व स्थानीय थाना को तीन दिन पहले सूचना देनी होगी.
- रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा.
- सभी धार्मिक स्थल, खेलकूद, राजनीतिक और सामाजिक कार्य आमलोगों के लिए बंद रहेंगे.