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बांका: 3 खाद दुकानदारों का लाइसेंस रद्द, 9 से मांगा गया स्पष्टीकरण

जिला कृषि पदाधिकारी विष्णुदेव कुमार रंजन ने बताया कि धाबा दल के औचक निरीक्षण में कटोरिया के यादव ट्रेडर्स, अमरपुर के हीरा मोती ट्रेडर्स और बाबा कॉरपोरेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. बाबा कॉरपोरेशन पर अमरपुर थाने में अनियमितता के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. साथ ही 9 खाद विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

कृषि विभाग
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Published : Jan 13, 2021, 12:50 PM IST

बांका: खाद के बढ़ते कालाबाजारी के मद्देनजर जिला कृषि कार्यालय की ओर से नकेल कसने के लिए धावा दल गठित की गई है. धावा दल के औचक निरीक्षण में कई खाद दुकानदारों पर कार्रवाई हो चुकी है. तीन खाद विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द हुआ है. इसके अलावा 9 दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया हैं.

तीन खाद विक्रेताओं का लाइसेंस हुआ रद्द
जिला कृषि पदाधिकारी विष्णुदेव कुमार रंजन ने बताया कि धावा दल के औचक निरीक्षण में कटोरिया के यादव ट्रेडर्स, अमरपुर के हीरा मोती ट्रेडर्स और अमरपुर के ही संग्रामपुर के बाबा कॉरपोरेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. साथ ही बाबा कॉरपोरेशन पर अमरपुर थाने में अनियमितता के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

9 दुकानदारों से मांगा गया स्पष्टीकरण
9 खाद विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया हैं. स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. डीएओ ने बताया कि सभी प्रखंड के बीएओ और अन्य अधिकारियों को खाद विक्रेताओं के दुकानदारों की जांच करने का निर्देश दिया गया है.

पढ़ें: पटना: इंडिगो मैनेजर हत्याकांड में SIT का गठन, SSP-SP कर रहे हैें मॉनिटरिंग

मानक के अनुरूप कार्य नहीं करने पर कार्रवाई
डीएओ विष्णु देव कुमार रंजन ने बताया कि खाद दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई मानक के अनुरूप कार्य नहीं करने पर होती है. खाद दुकानदारों को हरहाल में मानक का ख्याल रखना होता है. कोई भी खाद दुकानदारों पर तब कार्रवाई होती है जब तक वो अपने फॉर्म का नाम दुकान के सामने पट पर प्रदर्शित नहीं करते हैं. इसके अलावा उपलब्ध सामानों की मूल्य तालिका नहीं लगाना, किसानों को नकद प्रपत्र नहीं देना भंडारण पंजी व बिक्री पंजी का संधारण नहीं करते हैं और पीओएस खराब रहने का बहाना बनाते हैं. कार्रवाई के पीछे स्पष्ट मंशा है कालाबाजारी रोकना.

बांका: खाद के बढ़ते कालाबाजारी के मद्देनजर जिला कृषि कार्यालय की ओर से नकेल कसने के लिए धावा दल गठित की गई है. धावा दल के औचक निरीक्षण में कई खाद दुकानदारों पर कार्रवाई हो चुकी है. तीन खाद विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द हुआ है. इसके अलावा 9 दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया हैं.

तीन खाद विक्रेताओं का लाइसेंस हुआ रद्द
जिला कृषि पदाधिकारी विष्णुदेव कुमार रंजन ने बताया कि धावा दल के औचक निरीक्षण में कटोरिया के यादव ट्रेडर्स, अमरपुर के हीरा मोती ट्रेडर्स और अमरपुर के ही संग्रामपुर के बाबा कॉरपोरेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. साथ ही बाबा कॉरपोरेशन पर अमरपुर थाने में अनियमितता के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

9 दुकानदारों से मांगा गया स्पष्टीकरण
9 खाद विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया हैं. स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. डीएओ ने बताया कि सभी प्रखंड के बीएओ और अन्य अधिकारियों को खाद विक्रेताओं के दुकानदारों की जांच करने का निर्देश दिया गया है.

पढ़ें: पटना: इंडिगो मैनेजर हत्याकांड में SIT का गठन, SSP-SP कर रहे हैें मॉनिटरिंग

मानक के अनुरूप कार्य नहीं करने पर कार्रवाई
डीएओ विष्णु देव कुमार रंजन ने बताया कि खाद दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई मानक के अनुरूप कार्य नहीं करने पर होती है. खाद दुकानदारों को हरहाल में मानक का ख्याल रखना होता है. कोई भी खाद दुकानदारों पर तब कार्रवाई होती है जब तक वो अपने फॉर्म का नाम दुकान के सामने पट पर प्रदर्शित नहीं करते हैं. इसके अलावा उपलब्ध सामानों की मूल्य तालिका नहीं लगाना, किसानों को नकद प्रपत्र नहीं देना भंडारण पंजी व बिक्री पंजी का संधारण नहीं करते हैं और पीओएस खराब रहने का बहाना बनाते हैं. कार्रवाई के पीछे स्पष्ट मंशा है कालाबाजारी रोकना.

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