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बांका: दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को 6 साल की सजा, आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया

बांका में नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी सद्दाम अंसारी को बांका न्यायालय ने 6 साल की सजा सुनाई. साथ ही साथ न्यायालय ने आरोपी पर दस हजार रूपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया.

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Published : Oct 1, 2022, 5:33 PM IST

बांका: बांका में नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास (rape attempt in banka) मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को छह साल की सजा सुनाई गई है. बांका न्यायालय के एडीजे अनबर शमीम ने पोक्सो एक्ट में दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी सद्दाम अंसारी को दोषी पाया. जिसके बाद आरोपी को छह साल की सजा और दस हजार रूपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया.

ये भी पढ़ें- बक्सर में महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में FIR दर्ज, आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस

2018 का है मामला: मामला शंभुगंज थाने के एक गांव का है. प्राथमिकी के अनुसार आरोप है कि 8 जून 2018 को एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जब सामान खरीदने असरगंज बाजार गया था. उसी दौरान ग्रामीण सद्दाम ने आठ साल की बच्ची को घर में अकेला पाकर जबरन उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा. जिसके बाद लड़की की चीख पुकार सुनकर कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे और लड़की की इज्जत बचाई.

6 गवाहों का बयान दर्ज: कोर्ट ने मुकदमे में कुल 6 गवाहों के बयान दर्ज किए. जिसके बाद मुकदमे में न्यायालय ने घटना को सही पाया और आरोपी सद्दाम को 6 साल का सश्रम कारावास और दस हजार रूपए का जुर्माना लगाया. वहीं न्यायालय ने समाज में इस तरह की अप्रिय घटना को लेकर चिंता व्यक्त की है.

पीड़िता को तीन लाख देने का आदेश: इस फैसले के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस तरह की घटना से पीड़िता का मान सम्मान मानसिक रूप से प्रभावित हुआ है. इसलिए जिला विधिक प्राधिकार द्वारा मुआवजा के तौर पर पीड़िता को तीन लाख देने का आदेश पारित किया गया. मुकदमा में सरकार की ओर से लोक अभियोजक हीरालाल सिंह और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आजीवन कुमार सिंह ने हिस्सा लिया था.

ये भी पढ़ें- बक्सर दुष्कर्म मामला: एक आरोपी का वीडियो आया सामने, पीड़िता का आरोप- 'पुलिस बोली मुंह बंद कर लो'


बांका: बांका में नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास (rape attempt in banka) मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को छह साल की सजा सुनाई गई है. बांका न्यायालय के एडीजे अनबर शमीम ने पोक्सो एक्ट में दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी सद्दाम अंसारी को दोषी पाया. जिसके बाद आरोपी को छह साल की सजा और दस हजार रूपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया.

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2018 का है मामला: मामला शंभुगंज थाने के एक गांव का है. प्राथमिकी के अनुसार आरोप है कि 8 जून 2018 को एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जब सामान खरीदने असरगंज बाजार गया था. उसी दौरान ग्रामीण सद्दाम ने आठ साल की बच्ची को घर में अकेला पाकर जबरन उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा. जिसके बाद लड़की की चीख पुकार सुनकर कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे और लड़की की इज्जत बचाई.

6 गवाहों का बयान दर्ज: कोर्ट ने मुकदमे में कुल 6 गवाहों के बयान दर्ज किए. जिसके बाद मुकदमे में न्यायालय ने घटना को सही पाया और आरोपी सद्दाम को 6 साल का सश्रम कारावास और दस हजार रूपए का जुर्माना लगाया. वहीं न्यायालय ने समाज में इस तरह की अप्रिय घटना को लेकर चिंता व्यक्त की है.

पीड़िता को तीन लाख देने का आदेश: इस फैसले के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस तरह की घटना से पीड़िता का मान सम्मान मानसिक रूप से प्रभावित हुआ है. इसलिए जिला विधिक प्राधिकार द्वारा मुआवजा के तौर पर पीड़िता को तीन लाख देने का आदेश पारित किया गया. मुकदमा में सरकार की ओर से लोक अभियोजक हीरालाल सिंह और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आजीवन कुमार सिंह ने हिस्सा लिया था.

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