ETV Bharat / state

बांका: शराब तस्करी के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना - Liquor smuggler sentenced to 5 years

शराब तस्करी के एक मामले में एडीजे संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने सजा सुनाते हुए आरोपी को पांच वर्ष की कारावास और 1 लाख की अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर टीम माह का अतिरिक्त सजा आरोपी को भुगतना होगा.

liquor smuggling case
liquor smuggling case
author img

By

Published : Feb 6, 2021, 2:29 PM IST

बांका: एडीजे संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने शराब तस्करी के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया. जिला व्यवहार न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी राहुल सिंह को सजा मुकर्रर की है.

महुआ शराब के साथ पकड़ा गया था आरोपी
दरअसल, वर्ष 2020 में उत्पाद विभाग ने बाराहाट थाना क्षेत्र के कालीहथा चपरा गांव निवासी मंगलीलाल सिंह के पुत्र राहुल सिंह को शराब के साथ गिरफ्तार किया था. उत्पाद विभाग ने सूचना के आधार पर बौंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदार हिल रेलवे स्टेशन पर छापेमारी करने गई थी. संदेह होने पर राहुल कुमार की तलाशी ली गई तो उसके पास से 6 लीटर चुलाई महुआ शराब बरामद किया था. उसी मौके पर युवक के गिरफ्तार कर लिया गया था.

यह भी पढ़ें - भागलपुर में दुष्कर्म पीड़िता को मिला न्याय, दोषी को आजीवन कारावास

जुर्माना जमा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त्त सजा
मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे संतोष कुमार की अदालत ने दोषी पाए जाने पर राहुल कुमार को 5 वर्ष की सजा और 1 लाख अर्थदंड देने की सजा सुनाई. अर्थदंड की राशि जमा नहीं की गई तो 3 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. कोर्ट की बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अवधेश सिंह और बचाव पक्ष की ओर से संतोष कुमार सिंह ने हिस्सा लिया. फैसला के बाद आरोपित को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

बांका: एडीजे संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने शराब तस्करी के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया. जिला व्यवहार न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी राहुल सिंह को सजा मुकर्रर की है.

महुआ शराब के साथ पकड़ा गया था आरोपी
दरअसल, वर्ष 2020 में उत्पाद विभाग ने बाराहाट थाना क्षेत्र के कालीहथा चपरा गांव निवासी मंगलीलाल सिंह के पुत्र राहुल सिंह को शराब के साथ गिरफ्तार किया था. उत्पाद विभाग ने सूचना के आधार पर बौंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदार हिल रेलवे स्टेशन पर छापेमारी करने गई थी. संदेह होने पर राहुल कुमार की तलाशी ली गई तो उसके पास से 6 लीटर चुलाई महुआ शराब बरामद किया था. उसी मौके पर युवक के गिरफ्तार कर लिया गया था.

यह भी पढ़ें - भागलपुर में दुष्कर्म पीड़िता को मिला न्याय, दोषी को आजीवन कारावास

जुर्माना जमा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त्त सजा
मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे संतोष कुमार की अदालत ने दोषी पाए जाने पर राहुल कुमार को 5 वर्ष की सजा और 1 लाख अर्थदंड देने की सजा सुनाई. अर्थदंड की राशि जमा नहीं की गई तो 3 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. कोर्ट की बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अवधेश सिंह और बचाव पक्ष की ओर से संतोष कुमार सिंह ने हिस्सा लिया. फैसला के बाद आरोपित को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.