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बांका: बढ़ते कोरोना केस के कारण नगर परिषद सहित 10 गांव कंटेनमेंट जोन घोषित

बांका में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए डीएम सुहर्ष भगत ने नगर परिषद बांका सहित 6 प्रखंड के 10 गांवों को कंटेनमेंट जोन के साथ बफर जोन में तब्दील कर दिया है. सरकार की गाइडलाइन के तहत तमाम पाबंदियां लागू रहेंगी.

डीएम सुहर्ष भगत
डीएम सुहर्ष भगत
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Published : Jul 12, 2020, 7:43 AM IST

बांका: जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. शनिवार को भी सात नये कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए. जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 308 हो गई है. इसे देखते हुए डीएम सुहर्ष भगत ने नगर परिषद बांका सहित छह प्रखंड के 10 गांव को कंटेनमेंट जोन के साथ-साथ बफर जोन में तब्दील कर दिया है. कंटेनमेंट जोन वाले गांव में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

डीएम सुहर्ष भगत ने नगर परिषद के पुरानी बस स्टैंड के साथ रजौन के 3, अमरपुर के 1, फुल्लीडुमर के 2, बेलहर के 1, कटोरिया के 2 और बौंसी के 1 गांव को कंटेनमेंट जोन के साथ-साथ बफर जोन में तब्दील कर दिया है. डीएम ने बताया कि कंटेनमेंट में सरकार के तरफ जारी गाइडलाइन के तहत तमाम पाबंदियां लागू रहेंगी. कंटेनमेंट जोन में वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. गांव के अंदर और बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी. इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है. सभी कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन का भी कार्य करवाया जाएगा.

गाइडलाइन के तहत पाबंदियां रहेंगी लागू
डीएम ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन में संदिग्ध लोगों की पहचान कर उनका सैंपलिंग कराए. मेडिकल टीम कंटेनमेंट जोन के गांव में लगातार भ्रमणशील रहकर लोगों के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करेंगे. कंटेनमेंट एरिया में अगले 28 दिन तक पाबंदी और लागू रहेंगी. इसके बाद अगर पॉजिटिव मरीज नहीं मिलेंगे तो धीरे-धीरे पाबंदी हटा ली जाएगी.

बांका: जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. शनिवार को भी सात नये कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए. जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 308 हो गई है. इसे देखते हुए डीएम सुहर्ष भगत ने नगर परिषद बांका सहित छह प्रखंड के 10 गांव को कंटेनमेंट जोन के साथ-साथ बफर जोन में तब्दील कर दिया है. कंटेनमेंट जोन वाले गांव में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

डीएम सुहर्ष भगत ने नगर परिषद के पुरानी बस स्टैंड के साथ रजौन के 3, अमरपुर के 1, फुल्लीडुमर के 2, बेलहर के 1, कटोरिया के 2 और बौंसी के 1 गांव को कंटेनमेंट जोन के साथ-साथ बफर जोन में तब्दील कर दिया है. डीएम ने बताया कि कंटेनमेंट में सरकार के तरफ जारी गाइडलाइन के तहत तमाम पाबंदियां लागू रहेंगी. कंटेनमेंट जोन में वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. गांव के अंदर और बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी. इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है. सभी कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन का भी कार्य करवाया जाएगा.

गाइडलाइन के तहत पाबंदियां रहेंगी लागू
डीएम ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन में संदिग्ध लोगों की पहचान कर उनका सैंपलिंग कराए. मेडिकल टीम कंटेनमेंट जोन के गांव में लगातार भ्रमणशील रहकर लोगों के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करेंगे. कंटेनमेंट एरिया में अगले 28 दिन तक पाबंदी और लागू रहेंगी. इसके बाद अगर पॉजिटिव मरीज नहीं मिलेंगे तो धीरे-धीरे पाबंदी हटा ली जाएगी.

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