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अरवल: DM ने चुनाव को लेकर प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश

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Published : Sep 29, 2020, 8:09 PM IST

अरवल में डीएम ने चुनाव को लेकर प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि मकान मालिक के स्वीकृति के बिना निजी मकानों पर भी पोस्टर बैनर नहीं लगाना है.

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डीएम ने की बैठक

अरवल: विधानसभा चुनाव को लेकर डीएम रविशंकर चौधरी ने जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों के साथ बैठक की. डीएम ने चुनाव के दौरान बैनर, पोस्टर और झंडा छापने के नियमों की जानकारी प्रेस के मालिकों को दी. उन्होंने कहा कि छापने के दौरान उसके नीचे मुद्रक का नाम अवश्य छपा रहना चाहिए.

दो हजार जुर्माने का प्रावधान
इसके साथ-साथ कितनी संख्या में छपी है, इसकी भी सूचना उपलब्ध होना चाहिए. डीएम ने कहा कि इसके मूल्य के साथ अपना बहीखाता में भी प्रिंटिंग प्रेस के लोगों को अंकित करना है. डीएम ने कहा कि गलत सूचना देने अथवा सफाई से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. जिसके तहत 6 माह का कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है.

चुनाव का कार्य काफी सेंसिटिव
डीएम और पुलिस अधीक्षक ने चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के उद्देश्य से मोबाइल कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की. जिसमें कहा गया कि चुनाव का कार्य काफी सेंसिटिव होता है. इस अवधि में किसी मोबाइल और नेटवर्क में रूकावट नहीं होनी चाहिए. सभी कंपनी के लोग अपना टॉवर ठीक कराकर रखें.

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डीएम ने की बैठक

रूटचार्ट उपलब्ध कराने का निर्देश
बीएसएनएल को निर्देशित किया गया कि चुनाव कार्य के लिए जहां-जहां टेलीफोन की जरूरत है, वहां उपलब्ध करा दें. बैठक में इलाके के मानचित्र से भी संबंधित जानकारी हासिल की गई. जिसमें रूटचार्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.

सरकारी भवन, बिजली का पोल समेत सार्वजनिक स्थानों पर पार्टी का झंडा, बैनर और पोस्टर रहने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया. मौके पर यह भी कहा गया कि मकान मालिक के स्वीकृति के बिना निजी मकानों पर भी पोस्टर बैनर नहीं लगाना है.

कई कर्मी रहे मौजूद
एसपी राजीव रंजन ने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वाहन जांच का दायरा बढ़ाएं. किसी क्रिमिनल के पास यदि लाइसेंसी हथियार है, तो उसे जब्त कर लेना है. इन सभी बैठकों में संबंधित अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे.

अरवल: विधानसभा चुनाव को लेकर डीएम रविशंकर चौधरी ने जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों के साथ बैठक की. डीएम ने चुनाव के दौरान बैनर, पोस्टर और झंडा छापने के नियमों की जानकारी प्रेस के मालिकों को दी. उन्होंने कहा कि छापने के दौरान उसके नीचे मुद्रक का नाम अवश्य छपा रहना चाहिए.

दो हजार जुर्माने का प्रावधान
इसके साथ-साथ कितनी संख्या में छपी है, इसकी भी सूचना उपलब्ध होना चाहिए. डीएम ने कहा कि इसके मूल्य के साथ अपना बहीखाता में भी प्रिंटिंग प्रेस के लोगों को अंकित करना है. डीएम ने कहा कि गलत सूचना देने अथवा सफाई से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. जिसके तहत 6 माह का कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है.

चुनाव का कार्य काफी सेंसिटिव
डीएम और पुलिस अधीक्षक ने चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के उद्देश्य से मोबाइल कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की. जिसमें कहा गया कि चुनाव का कार्य काफी सेंसिटिव होता है. इस अवधि में किसी मोबाइल और नेटवर्क में रूकावट नहीं होनी चाहिए. सभी कंपनी के लोग अपना टॉवर ठीक कराकर रखें.

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डीएम ने की बैठक

रूटचार्ट उपलब्ध कराने का निर्देश
बीएसएनएल को निर्देशित किया गया कि चुनाव कार्य के लिए जहां-जहां टेलीफोन की जरूरत है, वहां उपलब्ध करा दें. बैठक में इलाके के मानचित्र से भी संबंधित जानकारी हासिल की गई. जिसमें रूटचार्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.

सरकारी भवन, बिजली का पोल समेत सार्वजनिक स्थानों पर पार्टी का झंडा, बैनर और पोस्टर रहने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया. मौके पर यह भी कहा गया कि मकान मालिक के स्वीकृति के बिना निजी मकानों पर भी पोस्टर बैनर नहीं लगाना है.

कई कर्मी रहे मौजूद
एसपी राजीव रंजन ने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वाहन जांच का दायरा बढ़ाएं. किसी क्रिमिनल के पास यदि लाइसेंसी हथियार है, तो उसे जब्त कर लेना है. इन सभी बैठकों में संबंधित अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे.

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