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Araria News: पूर्व सांसद सरफराज आलम को जमानत, जिसने आरोप लगाया उसी ने निर्दोष बताया

बिहार के अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम जमानत दे दी है. जिसने सरफराज आलम पर अपहरण का मामला दर्ज कराया था उसी ने कोर्ट में उपस्थित होकर निर्दोष बताया. मामला 26 साल पुराना है, इस मामले में वे फरार चल रहे थे. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jan 30, 2023, 10:35 PM IST

Updated : Jan 31, 2023, 11:45 AM IST

अररियाः बिहार के अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम (Former Araria MP Sarfaraz Alam) को 27 दिन बाद कोर्ट ने जमानत दे दी है. दरअसल, 1996 में सरफराज आलम पर अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, इस मामले में सरफराज आलम 26 साल से फरार चल रहे थे. जब सरफराज आलम हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट की ओर से सरफराज आलम के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था. पूर्व सांसद के अधिवक्ता कश्यप कौशल ने बताया कि पीड़ित ने कोर्ट को खुद हकीकत बताई और कोर्ट ने जमानत दे दी. इसलिए न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी है. जमानत मिलने की खबर के साथ ही पूर्व सांसद से मिलने जेल गेट पर उनके समर्थक पहुंचने लगे हैं.

यह भी पढ़ेंः अररिया: चुनाव के बाद आमने-सामने दो भाई, सरफराज आलम ने छोटे भाई को दी जान से मारने की धमकी

सरफराज आलम ने किया सरेंडरः अपहरण मामले में वारंट जारी होने के बाद भी बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट की ओर से कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी हुआ था. दरअसल भरगामा प्रखंड के सिरसिया कलां निवासी शंकर कुमार झा उर्फ सकल झा ने सरफराज आलम सहित चार पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ अररिया थाना में अपहरण करने का मामला दर्ज करवाया था. इसी केस में सरेंडर करने के बाद उन्हें 3 जनवरी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. जिसे कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी है.

1996 में अपहरण का मामलाः 15 मई 1996 का मामला है. भरगामा प्रखंड के सिरसिया कला के रहने वाले शंकर कुमार झा उर्फ सकल झा ने सरफराज आलम पर अपहरण का मामला दर्ज कराया था. उसने आरोप लगाया था कि वह अररिया के इंजीनियर नवीन कुमार सिंह के आवास पर सोए हुए थे. उनकी पत्नी व बच्चे घर में सोए हुए थे. इसी दौरान सरफराज आलम चार-पांच लोगों के साथ बाइक से आ धमके. गाली गलौज, मारपीट करते हुए उन्हें बाइक पर बिठाकर अपहरण कर लिया. इसके बाद उसे टाउन हॉल के पास बाइक से उतार कर छोड़ दिया था. जिसके बाद पीड़ित ने मामला दर्ज कराया था.

"शंकर कुमार झा उर्फ सकल झा ने कोर्ट को खुद पहुंचकर सच्चाई बताई. उसने बताया कि मेरे साथ ऐसी कोई वारदात नहीं हुआ था. इसलिए सरफराज आलम को न्यायालय ने जमानत दे दी है. यह मालमा 1996 से ही चल रहा था. जिसमें सरफराज आलम ने कोर्ट में सरेंडर किए थे." कश्यप कौशल, अधिवक्ता

अररियाः बिहार के अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम (Former Araria MP Sarfaraz Alam) को 27 दिन बाद कोर्ट ने जमानत दे दी है. दरअसल, 1996 में सरफराज आलम पर अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, इस मामले में सरफराज आलम 26 साल से फरार चल रहे थे. जब सरफराज आलम हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट की ओर से सरफराज आलम के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था. पूर्व सांसद के अधिवक्ता कश्यप कौशल ने बताया कि पीड़ित ने कोर्ट को खुद हकीकत बताई और कोर्ट ने जमानत दे दी. इसलिए न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी है. जमानत मिलने की खबर के साथ ही पूर्व सांसद से मिलने जेल गेट पर उनके समर्थक पहुंचने लगे हैं.

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सरफराज आलम ने किया सरेंडरः अपहरण मामले में वारंट जारी होने के बाद भी बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट की ओर से कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी हुआ था. दरअसल भरगामा प्रखंड के सिरसिया कलां निवासी शंकर कुमार झा उर्फ सकल झा ने सरफराज आलम सहित चार पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ अररिया थाना में अपहरण करने का मामला दर्ज करवाया था. इसी केस में सरेंडर करने के बाद उन्हें 3 जनवरी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. जिसे कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी है.

1996 में अपहरण का मामलाः 15 मई 1996 का मामला है. भरगामा प्रखंड के सिरसिया कला के रहने वाले शंकर कुमार झा उर्फ सकल झा ने सरफराज आलम पर अपहरण का मामला दर्ज कराया था. उसने आरोप लगाया था कि वह अररिया के इंजीनियर नवीन कुमार सिंह के आवास पर सोए हुए थे. उनकी पत्नी व बच्चे घर में सोए हुए थे. इसी दौरान सरफराज आलम चार-पांच लोगों के साथ बाइक से आ धमके. गाली गलौज, मारपीट करते हुए उन्हें बाइक पर बिठाकर अपहरण कर लिया. इसके बाद उसे टाउन हॉल के पास बाइक से उतार कर छोड़ दिया था. जिसके बाद पीड़ित ने मामला दर्ज कराया था.

"शंकर कुमार झा उर्फ सकल झा ने कोर्ट को खुद पहुंचकर सच्चाई बताई. उसने बताया कि मेरे साथ ऐसी कोई वारदात नहीं हुआ था. इसलिए सरफराज आलम को न्यायालय ने जमानत दे दी है. यह मालमा 1996 से ही चल रहा था. जिसमें सरफराज आलम ने कोर्ट में सरेंडर किए थे." कश्यप कौशल, अधिवक्ता

Last Updated : Jan 31, 2023, 11:45 AM IST
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