पटना: राज्यपाल, कुलाधिपति फागू चौहान ने बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु परिनियम 2020 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. उक्त परीनियम पर शिक्षा विभाग के माध्यम से राज्य सरकार की भी सहमति प्राप्त है. संबंधी अधिसूचना राज्यपाल सचिवालय की ओर से आज निर्गत कर दी गई है. इसके बाद सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग नियुक्ति प्रक्रिया अब कर सकेगा शुरू:-
- राज्यपाल की ओर से परिनियम 2020 स्वीकृति के बाद अब बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्तियां बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। नियुक्ति अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन के तहत की जाएगी.
- सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित होने वाले वर्ष की पहली जनवरी को अधिकतम आयु 55 वर्ष होगी.
- विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद का वेतनमान वही होगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर अनुशंसित एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा.
- चयन प्रक्रिया के तहत शैक्षणिक योग्यता के लिए 100 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 15 अंक होंगे . मेधा सूची शैक्षणिक योगिता 100 अंक और साक्षात्कार 15 अंक अर्थात कुल 115 अंक में से प्राप्त किए गए अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी. परिनियम के तहत विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के संक्षिप्तीकरण /चयन हेतु अंकों की वितरण तालिका को भी स्वीकृति प्रदान की गई है.
बता दें कि बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के पद बड़ी संख्या में खाली हैं. अब राज्यपाल की स्वीकृति के बाद बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग प्रोफेसर के रिक्त पड़े पदों को जल्द से जल्द भर सकेगा.