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राज्य में चलेगा विशेष अभियान, बिना नंबर प्लेट के चलने वाले वाहन को किया जाएगा जब्त - पटना की खबरें

रजिस्ट्रेशन और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के शोरूम से बाहर निकलने वाले वाहन के संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्होंने डीटीओ और एमवीआई को यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बिना नंबर की गाड़ियां शोरूम से बाहर सड़क पर नहीं निकले.

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Published : Aug 11, 2020, 5:49 PM IST

पटना: प्रदेश में बढ़ते अपराध को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने पूरे जिले में विशेष अभियान चलाएंगे. शोरूम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ियां निकली तो संबंधित वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत वाहन कंपनी के डीलर का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है. इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्होंने डीटीओ और एमवीआई को यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बिना नंबर की गाड़ियां शोरूम से बाहर सड़क पर नहीं निकले.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 13 अगस्त को सभी वाहन कंपनियों के साथ रजिस्ट्रेशन और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के शोरूम से बाहर निकलने वाले वाहन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी रखी जाएगी, जिसमें डिफॉल्टर वाहन कंपनियों को अंतिम चेतावनी दी जाएगी. यदि सुधार नहीं होता है तो उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी. इस संबंध में प्रावधान स्पष्ट है की वाहन विक्रेता और डीलर के द्वारा ही वाहन की डिलीवरी के समय एचएसआरपी और नंबर प्लेट सहित वाहन की सप्लाई खरीदार को की जाए.

परिवहन विभाग का दिशा-निर्देश

  • सड़कों पर बिना नम्बर की चलने वाली गाड़ियों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा.
  • बिना नंबर प्लेट लगे वाहन को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.
  • अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा और वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी.
  • परिवहन विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलीवरी ना लें अन्यथा वाहन पुलिस के द्वारा जब्त किया जा सकता है.
  • एचएसआरपी लगे या बिना नंबर के वाहन शोरूम से बाहर निकलता है तो संबंधित जिलों के डीटीओ और एमवीआई भी जवाबदेह होंगे.
  • वाहन पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो तो डीलर पर 192 बी के तहत जुर्माना लगेगा और वहीं धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी

नंबर प्लेट नहीं होने पर आए दिन बढ़ रहे है अपराध
परिवहन विभाग ने कहा है कि सभी वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेन प्लेट लगाना अनिवार्य है. कंपनियों को प्रत्येक गाड़ी पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा. वाहन कंपनिय/डीलर ऐसा नहीं किया जाना कानून का उल्लंघन व अपराध है. वाहनों पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं के बाद वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है. जिससे अपराध की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है इसको कम करने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है ताकिं इस तरह की घटना आने वाले समय में कम हो सकें और अपराधीयों का ठीक और सरल तरीके से पता लगा जा सकें. परिवहन विभाग ने कहा है कि अगर बिना एचएसआरपी लगे या बिना नंबर के वाहन शोरूम से बाहर निकलता है तो संबंधित जिलों के डीटीओ और एमवीआई भी जवाबदेह होंगे. ऐसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर डीलर को देना होगा जुर्माना
बता दें कि शोरूम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने की वजह से आए दिन अपराधी चोरी और अन्य अपराध की घटनाओं को भी अंजाम देते है. ऐसी स्थिति में बिना नंबर की गाड़ी निकाले जाने पर वाहन मालिक पर जुर्माना और वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी एवं डीलर का लाईसेंस रद्द किया जाएगा. वहीं, मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है तो डीलर वह वाहन चालक को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो. ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192 बी के तहत जुर्माना लगेगा. वहीं धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी.

पटना: प्रदेश में बढ़ते अपराध को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने पूरे जिले में विशेष अभियान चलाएंगे. शोरूम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ियां निकली तो संबंधित वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत वाहन कंपनी के डीलर का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है. इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्होंने डीटीओ और एमवीआई को यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बिना नंबर की गाड़ियां शोरूम से बाहर सड़क पर नहीं निकले.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 13 अगस्त को सभी वाहन कंपनियों के साथ रजिस्ट्रेशन और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के शोरूम से बाहर निकलने वाले वाहन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी रखी जाएगी, जिसमें डिफॉल्टर वाहन कंपनियों को अंतिम चेतावनी दी जाएगी. यदि सुधार नहीं होता है तो उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी. इस संबंध में प्रावधान स्पष्ट है की वाहन विक्रेता और डीलर के द्वारा ही वाहन की डिलीवरी के समय एचएसआरपी और नंबर प्लेट सहित वाहन की सप्लाई खरीदार को की जाए.

परिवहन विभाग का दिशा-निर्देश

  • सड़कों पर बिना नम्बर की चलने वाली गाड़ियों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा.
  • बिना नंबर प्लेट लगे वाहन को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.
  • अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा और वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी.
  • परिवहन विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलीवरी ना लें अन्यथा वाहन पुलिस के द्वारा जब्त किया जा सकता है.
  • एचएसआरपी लगे या बिना नंबर के वाहन शोरूम से बाहर निकलता है तो संबंधित जिलों के डीटीओ और एमवीआई भी जवाबदेह होंगे.
  • वाहन पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो तो डीलर पर 192 बी के तहत जुर्माना लगेगा और वहीं धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी

नंबर प्लेट नहीं होने पर आए दिन बढ़ रहे है अपराध
परिवहन विभाग ने कहा है कि सभी वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेन प्लेट लगाना अनिवार्य है. कंपनियों को प्रत्येक गाड़ी पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा. वाहन कंपनिय/डीलर ऐसा नहीं किया जाना कानून का उल्लंघन व अपराध है. वाहनों पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं के बाद वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है. जिससे अपराध की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है इसको कम करने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है ताकिं इस तरह की घटना आने वाले समय में कम हो सकें और अपराधीयों का ठीक और सरल तरीके से पता लगा जा सकें. परिवहन विभाग ने कहा है कि अगर बिना एचएसआरपी लगे या बिना नंबर के वाहन शोरूम से बाहर निकलता है तो संबंधित जिलों के डीटीओ और एमवीआई भी जवाबदेह होंगे. ऐसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर डीलर को देना होगा जुर्माना
बता दें कि शोरूम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने की वजह से आए दिन अपराधी चोरी और अन्य अपराध की घटनाओं को भी अंजाम देते है. ऐसी स्थिति में बिना नंबर की गाड़ी निकाले जाने पर वाहन मालिक पर जुर्माना और वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी एवं डीलर का लाईसेंस रद्द किया जाएगा. वहीं, मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है तो डीलर वह वाहन चालक को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो. ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192 बी के तहत जुर्माना लगेगा. वहीं धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी.

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