पटना: बिहार में फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है. आज लॉकडाउन 3.0 का पहला दिन है. इससे पहले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया था. 24 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी. बता दें कि राज्य में कोरोना के मामलों में आई कमी को देखते हुए सरकार ने 1 जून तक इसे बढ़ाने का निर्णय लिया है.
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी थी जानकारी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया था, 'कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई 2021 से तीन सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था. आज फिर से सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई. लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है. अतः बिहार में 25 मई के आगे एक सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून, 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है.'
लॉकडाउन 3.0 आज से शुरू
लॉकडाउन के तीसरे फेज को लेकर आपके मन में कई सारे सवाल होंगे. आप भी जानना चाह रहे होंगे कि इस बार लॉकडाउन के नियमों में क्या बदलाव किया गया है? आपको बता दें कि पिछले बार की सारी पाबंदियां इस बार भी लागू रहेंगी. नियमों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी गयी है.
शादियों में 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल
शादियों में पिछली बार की ही तरह 20 लोग शामिल हो सकेंगे. दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है. बाकी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी.
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दुकानों के खुलने का समय
1 जून तक बढ़े लॉकडाउन में दुकानों के खुलने का समय 25 मई तक के लॉकडाउन के जैसा ही रहेगा. शहरी इलाकों में सुबह 6 बजे से 10 बजे सुबह तक रहेगा. शहरी क्षेत्रों में सब्जी, अंडे, मांस, मछली की दुकानें 10 तक ही खुलेंगी. वहीं, ग्रामीण इलाकों में यह सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का होगा.
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निर्माण सामग्री, हार्डवेयर और खाद-बीज की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोली जा सकेंगी. लॉकडाउन 2 के दौरान कोषागार और उससे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय भी खुले थे, जो इस बार भी खुले रहेंगे.
सामुदायिक रसोईघर की व्यवस्था
कोविड अस्पतालों व कोविड केयर सेंटरों में मरीजों की देखरेख में लगे स्वजनों के लिए सामुदायिक रसोईघर की होगी व्यवस्था. लीची-आम जैसे फलों की पैकिंग के लिए काठ की पेटियों के निर्माण तथा आरा मिलों को विशेष परिस्थिति में खोलने की अनुमति संबंधित जिलाधिकारी देंगे.
बेवजह पैदल बाहर निकलने पर रोक
बढ़े हुए लॉकडाउन में पिछले लॉकडाउन की तरह बेवजह पैदल बाहर निकलने पर रोक रहेगी. सड़कों पर बेवजह वाहन चलाते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
इसके अलावा स्कूल-कॉलेज व कोचिंग सहित सभी शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट में खाने की पाबंदी जारी रहेगी. केवल होम डिलीवरी की सेवा उपलब्ध होगी.
साथ ही सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद एवं धार्मिक आयोजनों पर भी पहले की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा. पार्क व सिनेमा हॉल में भी ताले लगे रहेंगे.
पहले दो बार लगाया गया है लॉकडाउन
बजा दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन को बढ़ाने के संकेत पहले ही दे चुके थे. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद 5 मई को बिहार में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी. पहले फेज में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा और फिर दूसरी बार 10 दिनों के लिए लॉकडाउन 25 मई तक बढ़ाया गया था.