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पटना हाईकोर्ट: HC में 19 जून तक गर्मी छुट्टी रहेगी, वैशाली में पीडीएस डीलर बहाली का रास्ता साफ - Patna High Court Orde

पटना हाईकोर्ट में गर्मियों की छुटटी 23 मई से 19 जून तक (Summer Vacation In Patna High Court) रहेगी. इस छुट्टी में विशेष ग्रीष्मकालीन बेंच सप्ताह में चार दिन उपलब्ध रहेगा. वहीं वैशाली जिले में पीडीएस डीलर बहाली का रास्ता पटना हाईकोर्ट ने साफ कर दिया. इस मामले में जारी रिट को कोर्ट ने खारिज कर दिया. पढ़ें पूरी खबर..

Patna High Court
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Published : May 20, 2022, 11:06 PM IST

पटनाः वैशाली जिले में पीडीएस डीलरों की बहाली का रास्ता साफ (Patna High Court Order IN Vaishali PDS Dealers Reinstated) हो गया है. पटना हाईकोर्ट ने मामले में इस दिशा में शुक्रवार को फैसला दे दिया. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह तथा जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने के लिए दायर राजकिशोर सिंह की रिट याचिका को खारिज कर दिया.

पढ़ें-अवांछित गर्भ को खत्म करने की याचिका पर HC में सुनवाई, 'पीड़िता बच्चा नहीं रखना चाहे तो सरकार की जिम्मेदारी'

विज्ञापन को रद्द करने की गुहार खारिज कीः कोर्ट ने वर्ष 2018 में अंतरिम आदेश जारी कर कहा था कि जो भी नियुक्ति होगी, वह इस याचिका के परिणाम पर निर्भर करेगा. इसके कारण वैशाली जिले में पीडीएस डीलर की बहाली को रोक दिया गया था. आज कोर्ट ने इस अंतरिम आदेश को भी हटा लिया. याचिकाकर्ता ने पैक्स को लेकर आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए विज्ञापन को रद्द करने की गुहार लगाई थी.

याचिकाकर्ता की दलीलों में कोई दम नहींः इस दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलीलों में कोई दम नहीं है. राज्य सरकार ने बहाली के लिए जो विज्ञापन निकाला है उसमें कोई त्रुटि नहीं है. इसलिए इस मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है. कोर्ट ने वैशाली के डीएम को नियमानुसार बहाली की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया.

19 जून तक हाईकोर्ट में गर्मी छुट्टीः पटना हाईकोर्ट में गर्मियों की छुटटी 23 मई से ले कर 19 जून 2022 तक रहेगी. इस छुट्टी में विशेष ग्रीष्मकालीन बेंच का गठन किया गया है, जो आवश्यक मामलों पर सुनवाई करेगा. छुट्टी के दौरान विशेष बेंच सप्ताह में चार दिन उपलब्ध रहेगा.

पढ़ें- पटना HC ने स्वास्थ्य विभाग पर ठोका जुर्माना, विभागीय कार्रवाई में आरोप पत्र नहीं सौंपने पर जताई नाराजगी

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पटनाः वैशाली जिले में पीडीएस डीलरों की बहाली का रास्ता साफ (Patna High Court Order IN Vaishali PDS Dealers Reinstated) हो गया है. पटना हाईकोर्ट ने मामले में इस दिशा में शुक्रवार को फैसला दे दिया. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह तथा जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने के लिए दायर राजकिशोर सिंह की रिट याचिका को खारिज कर दिया.

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विज्ञापन को रद्द करने की गुहार खारिज कीः कोर्ट ने वर्ष 2018 में अंतरिम आदेश जारी कर कहा था कि जो भी नियुक्ति होगी, वह इस याचिका के परिणाम पर निर्भर करेगा. इसके कारण वैशाली जिले में पीडीएस डीलर की बहाली को रोक दिया गया था. आज कोर्ट ने इस अंतरिम आदेश को भी हटा लिया. याचिकाकर्ता ने पैक्स को लेकर आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए विज्ञापन को रद्द करने की गुहार लगाई थी.

याचिकाकर्ता की दलीलों में कोई दम नहींः इस दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलीलों में कोई दम नहीं है. राज्य सरकार ने बहाली के लिए जो विज्ञापन निकाला है उसमें कोई त्रुटि नहीं है. इसलिए इस मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है. कोर्ट ने वैशाली के डीएम को नियमानुसार बहाली की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया.

19 जून तक हाईकोर्ट में गर्मी छुट्टीः पटना हाईकोर्ट में गर्मियों की छुटटी 23 मई से ले कर 19 जून 2022 तक रहेगी. इस छुट्टी में विशेष ग्रीष्मकालीन बेंच का गठन किया गया है, जो आवश्यक मामलों पर सुनवाई करेगा. छुट्टी के दौरान विशेष बेंच सप्ताह में चार दिन उपलब्ध रहेगा.

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