पटना: बिहार नगर निकाय चुनाव (Bihar Municipal Elections) को लेकर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है. जदयू नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार और भाजपा ने मिलकर साजिश के तहत निकाय चुनाव को लेकर यह काम किया है. यही कारण है कि हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है. भाजपा नेताओं का सीधा-सीधा आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार पिछड़ा और अति पिछड़ा के आरक्षण के बारे में कभी कुछ नहीं सोचते हैं और यही कारण है कि हाई कोर्ट ने इस तरह का फैसला सुनाया है. बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (Bihar BJP State President Sanjay Jaiswal) ने बिहार सरकार पर साजिश के तहत नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया.
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'निकाय चुनाव होने से पहले जो रोस्टर हम लोग जब गठबंधन में थे तो हमारे नेता तारकिशोर प्रसाद ने बनाया था. उस रोस्टर के तहत नई सरकार बनने के साथ ही काम नहीं किया गया. नई सरकार ने अपने तरह से काम किया और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर 2 दिन के अंदर ही नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी. उसमें जो आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए, उसको नहीं देने का प्रावधान इन लोगों ने लागू कर दिया. पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को लेकर जब हम सरकार में थे तो हमारी पार्टी के जो उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद थे, वह हमेशा ध्यान रखते थे. जहां भी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात होती थी, उसका वह ख्याल रखते थे. मजबूती से उसे लागू करते थे.' - संजय जायसवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
संजय जायसवाल ने CM नीतीश पर साधा निशाना : संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार और बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार भी जब हम सरकार में थे उसी समय में नगर निकाय के चुनाव की घोषणा होने वाली थी. तैयारियां पूरी कर ली गई थी. आरक्षण के रोस्टर बना लिए गए थे लेकिन इसके उलट जब सरकार बदली नई सरकार बनी, सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया. कहीं ना कहीं पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को जो उनका हक है, वह नहीं दिया गया.
संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर बोला हमला : उन्होंने कहा कि येन-केन प्रकारेण आरक्षण की व्यवस्था नगर निकाय चुनाव मे की गई और यही कारण रहा कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया तो सरकार के साथ-साथ आम जनता इस चुनाव में शरीक होने वाले हैं, उनको भी भारी फजीहत झेलनी पड़ी है. इसमें सारा का सारा दोष अगर किसी का है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का ही है.
ईबीसी आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई : गौरतलब है कि बिहार में इस महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव (Bihar Municipal Election 2022) को लेकर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court On EBC Reservation) ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव कराने से फिलहाल रोक लगाने के आदेश दिए हैं. ऐसे में 10 और 20 अक्टूबर को निकायों की इन सीटों पर मतदान हो नहीं हो पाएगा. सिर्फ अनारक्षित और सामान्य महिला वाली सीटों पर ही मतदान हो सकेगा.