पटना: बिहार में ग्राम पंचायत (Gram Panchayat in Bihar) के ग्राम कचहरी, सरपंच और पंच को वोट करने के अधिकार से अलग रखने को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका (Petition in Patna High Court regarding right to vote) दायर की गई है. साथ ही बिहार विधान परिषद की चुनाव (Bihar MLC Election) के लिए स्थानीय निकायों के वोटर लिस्ट से अलग रखने को भारत के संविधान के प्रावधानों की शक्ति के बाहर घोषित करने की भी मांग इस याचिका में की गई है.
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इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 (3)(ए) और जनप्रतिनिधि कानून, 1950 की धारा 27 (2)(ए) से (डी) की शक्ति के बाहर बताया गया है. साथ ही साथ कोर्ट से राज्य के ग्राम पंचायतों में ग्राम कचहरी सरपंच और पंच को राज्य विधान परिषद के चुनाव में वोटिंग करने के लिए राज्य के वोटर लिस्ट में सदस्य घोषित करने हेतु आदेश देने का अनुरोध भी किया गया है. यह याचिका सुशील कुमार सिंह द्वारा अधिवक्ता महेश्वर प्रसाद के जरिये दायर की गई है.
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