पटना: पटना हाई कोर्ट में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए एक याचिका (Petition In Patna HC For Arrest Of Accused) दायर की गई है. मृतका के परिजनों ने ये याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश ने बताया कि मुजफ्फरपुर थाना कांड संख्या 258/22, धारा- 363, 364, 376, 302, 328 और पाक्सो एक्ट की धारा 4, 6 एवं 8 में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए ये याचिका दायर की गई है.
ये भी पढ़ें- एयरपोर्ट मामले में पटना HC में सुनवाई.. सरकार ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट करे
अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पटना HC में याचिका : याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि केस में नामजद अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस केस की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जाए. साथ ही इस केस में कार्रवाई नहीं कर रहे पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई चलाई जाए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश ने बताया कि दिनांक 26 अप्रैल 2022 को याचिकाकर्ता की पुत्री अपने घर से बाहर गयी थी, लेकिन वह वापस नही लौटी.
'परिजनों ने अपनी पुत्री को बहुत खोजने का प्रयास किया, परन्तु वह नही मिली. उसी दिन रात 12.47 बजे एक कॉल आया, जिसमें याचिकाकर्ता की पुत्री की आवाज सुनाई दी और वह दर्द से कराह रही थी. जिसके बाद फोन कट गया और पुनः प्रयास करने पर मोबाइल बंद मिला. सुबह में ग्रामीणों ने बताया कि याचिकाकर्ता की पुत्री की मृत शरीर पोखर में पड़ा मिला. इसके बाद परिजनों ने घटना स्थल पर जाते समय देखा कि गांव के ही मो. वसीम खान याचिकाकर्ता की पुत्री को बोलेरो कार से लेकर कहीं ले जा रहा है. वो बोलेरो मोहम्मद वसीम के घर पर जाकर रुकती है और फिर मोहम्मद वसीम के परिवार वाले गाड़ी में बैठते हैं. उसके बाद वैष्णवी हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर याचिकाकर्ता की पुत्री को लेकर जाते हैं.' - ओम प्रकाश, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता
मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश ने बताया कि अस्पताल में याचिकाकर्ता की पुत्री के परिजन भी पहुंचते हैं. अपनी पुत्री से बात करते हैं तो याचिकाकर्ता की बेटी बताती है कि लगभग 8 लोग उसके साथ रेप किया और जहर पिला दिया. इसमें उसने चार लोगों का नाम भी लिया था. जिसमें से एक व्यक्ति मोहम्मद वसीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. लेकिन अभी भी तीन नामजद अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. अधिवक्ता ने अपनी याचिका में मुजफ्फरपुर पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है और ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे पुलिस पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करने की भी मांग की है.