पटना: 1 सितंबर से पूरे प्रदेश में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू कर दिया गया है. नए नियम के तहत ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले लोगों पर पांच गुना अधिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है. वहीं, राजधानी के लोग नए मोटर वाहन अधिनियम की सराहना कर रहे हैं.
नहीं लगा रहे हेलमेट
आम लोग नए ट्रैफिक रूल का बड़ी बारीकी से पालन करते दिख रहे हैं, वहीं, बाइक सवार हेलमेट तो लगा रहे हैं. लेकिन बाइक के पीछे बैठने वाले लोगों के सिर से हेलमेट अभी भी गायब है. डाक बंगला चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल में रुके एक व्यक्ति ने नए मोटर वाहन अधिनियम की जमकर सराहना की.
एसडीपीओ से वसूला फाइन
राजधानी में नए मोटर वाहन अधिनियम का असर दिखने लगा है. इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस काफी सक्रिय हो गई है. पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जिले के एक उच्च पदाधिकारी से फाइन वसूला. पुलिस का कहना है कि चाहे कोई आम हो या खास नियम तोड़ने पर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा.
नए मोटर परिवहन कानून के तहत लगने वाला जुर्माना
- बिना हेलमेट ₹1000 जुर्माना
- बिना लाइसेंस के वाहनों का उपयोग पर ₹5000 जुर्माना
- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर ₹5000 जुर्माना
- अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग करने पर ₹10000 जुर्माना
- खतरनाक ड्राइविंग पर ₹5000 जुर्माना
- ओवर साइज व्हीकलओवर साइज व्हीकल ₹5000 जुर्माना
- इमरजेंसी वाहनों को जगह नहीं देने पर ₹10000 जुर्माना
- नाबालिगों के अपराध पर ₹25000 जुर्माना के साथ 3 साल की सजा