पटनाः पटना के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल काॅलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) में ऑक्सीजन की सप्लाई और खपत में अनियमितता का अंदेशा पटना हाईकोर्ट ने जताया है. कोर्ट ने ये अंदेशा एमिकस क्यूरी मृगांक मौली और एक्सपर्ट टीम के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अधार पर जताया है. रिपोर्ट में ऑक्सीजन सिलिंडरों की सप्लाई और अनुमानित खपत में गड़बड़ी पाई गई है.
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29 अप्रैल को कोर्ट ने लिया था संज्ञान
पीएमसीएच में ऑक्सीजन के उपयोग में कथित अनियमितता के मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया था. पटना हाईकोर्ट में कोरोना के एक मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने पीएमसीएच में ऑक्सीजन सिलिंडरों को लेकर अनियमितता के मामले में जांच करने का निर्देश दिया था. कोर्ट के आदेश पर पीएमसीएच में निरीक्षण करने एमिकस क्यूरी मृगांक मौली एक्सपर्ट टीम के संग पहुंचे थे.
रिपोर्ट में गड़बड़ी की ओर इशारा
एमिकस क्यूरी मृगांक मौली और डॉ उमेश भदानी की एक्सपर्ट टीम ने पीएमसीएच में निरीक्षण के बाद गड़बड़ियों के संबंध में एक रिपोर्ट कोर्ट में गुरुवार पेश किया था. पीएमसीएच ऑक्सीजन सिलिंडर की खपत में गम्भीर गड़बड़ियों कि ओर इस रिपोर्ट मेें इशारा किया गया है. रिपोर्ट में ऑक्सीजन सिलिंडर की कालाबाजारी की आशंका जताई गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ऑक्सीजन लगातार 24 घंटे भी दिया जाता तो उन 127 मरीजों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 150 सिलिंडर की ज़रूरत होजी, लेकिन चार्ट के मुताबिक उनपर 348 सिलेंडर्स की खपत हुई है. ये अपने आप में अनियमितता को दिखाता है.