पटना : पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने औरंगाबाद के डीएम द्वारा गलत हलफनामा दाखिल करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए डी एम को 29 सितम्बर, 2022 को तलब किया है. जस्टिस मोहित कुमार शाह ने अतिक्रमण सम्बन्धी मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के सार्जेंट और पुलिस अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा, ताकि जरूरत पड़े तो डीएम को (Patna HC on Aurngabad DM) जेल भेजा जा सके.
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गोपालगंज डीएम पर जतायी नाराजगी : एक अन्य मामले में एक हत्या के आरोपी को नहीं पकड़ पाने के मामले में कोर्ट ने औरंगाबाद के एसपी को 2 नवंबर, 2022 को तलब किया है. कोर्ट इस मामले पर अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर सकता है. वहीं दूसरी तरफ जस्टिस संदीप कुमार ने गोपालगंज के डीएम (Patna HC on Gopalganj DM) के काम करने के तरीके पर सख्त नाराजगी जाहिर की है.
'अधिकारियों को प्रशिक्षण की जरूरत' : कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि गोपालगंज के डीएम अपने यहां के मामलों को कानून के तहत नहीं निबटा कर मनमाने तरीके से आदेश पारित करते हैं. कोर्ट ने कहा कि जितने आदेश भू अर्जन और राजस्व से जुड़े मामलें हैं, उनमें गंभीर कानूनी खामियां हैं. एडवोकेट जनरल ने कोर्ट से कहा कि आप खुद आदेश देखेंगे, तो पता चल सकेगा. कोर्ट ने कहा कि इन्हें प्रशिक्षण की जरूरत है.