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बिहार में 16 चक्के वाले ट्रकों से हो सकेगी गिट्टी-बालू की ढुलाई, पटना हाईकोर्ट ने रद्द की पाबंदी - बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन

16 चक्के वाले ट्रकों के जरिये गिट्टी, बालू आदि की ढुलाई (Transportation of ballast sand by 16 wheeled trucks) पर बिहार सरकार द्वारा लगाये गए प्रतिबन्ध को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. बिहार सरकार ने 16 दिसम्बर 2020 को अधिसूचना जारी कर इन वाहनों द्वारा गिट्टी, बालू की ढुलाई पर रोक लगा दी थी. पढ़ें पूरी खबर.

Patna High court
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Published : Apr 25, 2022, 12:42 PM IST

Updated : Apr 25, 2022, 1:50 PM IST

पटना: बिहार सरकार द्वारा 16 चक्के वाले ट्रकों के जरिये गिट्टी, बालू आदि के ढुलाई पर लगाए गए प्रतिबन्ध को पटना हाईकोर्ट ने एक निर्णय द्वारा रद्द (Patna High Court canceled ban on transportation of ballast sand) कर दिया है. बिहार सरकार ने 16 दिसम्बर, 2020 को अधिसूचना जारी कर इन वाहनों द्वारा गिट्टी, बालू आदि की ढुलाई पर रोक (Ban on Transportation of Ballast sand by 16 wheeled trucks) लगा दी थी. बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन (Bihar Truck Owner Association) व अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने लम्बी सुनवाई कर 7 अप्रैल, 2022 को फैसला सुरक्षित रखा था. आज फैसला सुनाया गया.

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सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठा था मामला: बिहार सरकार द्वारा रोक के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामलें की सुनवाई 3 जनवरी, 2022 को की. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इसे वापस पटना हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को 8 सप्ताह के भीतर सुनवाई कर मामले का निपटारा करने को कहा था.

वाहन मालिकों को बड़ी राहत: इन याचिकाओं में बिहार सरकार द्वारा 16 चक्कों के ट्रक के जरिये गिट्टी व बालू आदि की ढुलाई पर 16 दिसंबर, 2020 को अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध को चुनौती दी गयी थी. इन मामलों पर पटना हाई कोर्ट में फिजिकल कोर्ट शुरू होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य को अपना पक्ष लिखित तौर पर कोर्ट के समक्ष दायर करने का निर्देश दिया था. पटना हाईकोर्ट के इस निर्णय से उन वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है जिनके भारी वाहनों द्वारा गिट्टी, बालू आदि की ढुलाई पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था.

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पटना: बिहार सरकार द्वारा 16 चक्के वाले ट्रकों के जरिये गिट्टी, बालू आदि के ढुलाई पर लगाए गए प्रतिबन्ध को पटना हाईकोर्ट ने एक निर्णय द्वारा रद्द (Patna High Court canceled ban on transportation of ballast sand) कर दिया है. बिहार सरकार ने 16 दिसम्बर, 2020 को अधिसूचना जारी कर इन वाहनों द्वारा गिट्टी, बालू आदि की ढुलाई पर रोक (Ban on Transportation of Ballast sand by 16 wheeled trucks) लगा दी थी. बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन (Bihar Truck Owner Association) व अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने लम्बी सुनवाई कर 7 अप्रैल, 2022 को फैसला सुरक्षित रखा था. आज फैसला सुनाया गया.

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सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठा था मामला: बिहार सरकार द्वारा रोक के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामलें की सुनवाई 3 जनवरी, 2022 को की. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इसे वापस पटना हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को 8 सप्ताह के भीतर सुनवाई कर मामले का निपटारा करने को कहा था.

वाहन मालिकों को बड़ी राहत: इन याचिकाओं में बिहार सरकार द्वारा 16 चक्कों के ट्रक के जरिये गिट्टी व बालू आदि की ढुलाई पर 16 दिसंबर, 2020 को अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध को चुनौती दी गयी थी. इन मामलों पर पटना हाई कोर्ट में फिजिकल कोर्ट शुरू होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य को अपना पक्ष लिखित तौर पर कोर्ट के समक्ष दायर करने का निर्देश दिया था. पटना हाईकोर्ट के इस निर्णय से उन वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है जिनके भारी वाहनों द्वारा गिट्टी, बालू आदि की ढुलाई पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था.

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Last Updated : Apr 25, 2022, 1:50 PM IST
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