पटना: पटना हाईकोर्ट ने पटना में सड़कों के किनारे लगे पेड़ों की कटाई पर चिंता जाहिर करते हुए आदेश दिया कि संबंधित अधिकारी राजधानी में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए सचेत रहें. साथ ही पर्यावरण की क्षति हो तो उसकी भरपाई करने के लिए यथाशीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ (Chief Justice Sanjay Karol) ने गौरव सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले पर कोर्ट ने उक्त आदेश पारित करते हुए मामले को निष्पादित कर दिया.
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पटना में पेड़ों की कटाई पर HC में सुनावई : याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया था कि सड़क के किनारे पेड़ों की कटाई को तत्काल रोका जाए. साथ ही जो पेड़ कट गए हैं, उनके एवज में नए पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए. सारे पेड़ों की गिनती एवं उसके सुरक्षा के उपाय करने चाहिए.
पटना हाईकोर्ट ने पेड़ी की कटाई पर चिंता जताई : पटना हाईकोर्ट ने पेड़ी की कटाई पर चिंता जताते हुए कहा कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए सचेत रहें. साथ ही पर्यावरण की क्षति हो तो उसकी भरपाई करने के लिए यथाशीघ्र कार्रवाई करें. पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कोर्ट को बताया कि कई एक वृक्षों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर सुरक्षित रूप से लगाया गया है. इसके अलावा सैकड़ों नए वृक्ष भी पटना में लगाए जा रहे हैं. कोर्ट ने इसके साथ ही मामले को निष्पादित कर दिया.