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कोरोनाः पटना हाईकोर्ट ने सरकार की रिपोर्ट पर जताया असंतोष, जनहित याचिकाओं पर अब रोज होगी सुनवाई

पटना हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की रिपोर्ट पर असंतोष जताया है. साथ ही सरकार से ये जानना चाहा है कि आखिर आरटीपीसीआर रिपोर्ट में देरी क्यों होती है? कोर्ट ने फैसला किया है कि जनहित याचिकाओं पर अब रोज सुनवाई होगी.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Apr 27, 2021, 8:28 PM IST

पटनाः बिहार में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण और सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है. कोर्ट ने संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से दिए गए कार्रवाई रिपोर्ट पर असंतोष जताया है. साथ ही कई मुद्दों को लेकर फटकार लगाई है.

इसे भी पढ़ेंः सीएम की हाईलेवल बैठक में 'लॉकडाउन' पर सहमत नहीं अफसर, कल पाबंदियों पर फैसला लेंगे मुख्यमंत्री

जनहित याचिकाओं पर रोज होगी सुनवाई
कोरोना के कारण सूबे के बिगड़ते हालात पर पटना हाईकोर्ट काफी सख्त है. कोर्ट ने राज्य सरकार के कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के कार्रवाई रिपोर्ट पर असंतोष जताया है. संक्रमण और लापरवाही संबंधी शिकायतों को लेकर दायर की जाने वाली जनहित याचिकाओं पर जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ अब रोज सुनवाई करेगी.

इसे भी पढ़ेंः ऐसे में कैसे होगा इलाज! कोविड केयर सेंटर को भेजा गया 80 प्रतिशत ऑक्सीजन सिलेंडर लीक

चिकित्सा व्यवस्थाओं की रिपोर्ट तलब
राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है. लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार के इस दावे को नकार दिया. हाईकोर्ट ने सरकार से ये जानना चाहा कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मिलने में विलंब क्यों होता है? वहीं सरकार को अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति, बेड और चिकित्सा व्यवस्था की रिपोर्ट देने को कहा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम को अस्पतालों का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी.

पटनाः बिहार में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण और सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है. कोर्ट ने संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से दिए गए कार्रवाई रिपोर्ट पर असंतोष जताया है. साथ ही कई मुद्दों को लेकर फटकार लगाई है.

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जनहित याचिकाओं पर रोज होगी सुनवाई
कोरोना के कारण सूबे के बिगड़ते हालात पर पटना हाईकोर्ट काफी सख्त है. कोर्ट ने राज्य सरकार के कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के कार्रवाई रिपोर्ट पर असंतोष जताया है. संक्रमण और लापरवाही संबंधी शिकायतों को लेकर दायर की जाने वाली जनहित याचिकाओं पर जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ अब रोज सुनवाई करेगी.

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चिकित्सा व्यवस्थाओं की रिपोर्ट तलब
राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है. लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार के इस दावे को नकार दिया. हाईकोर्ट ने सरकार से ये जानना चाहा कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मिलने में विलंब क्यों होता है? वहीं सरकार को अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति, बेड और चिकित्सा व्यवस्था की रिपोर्ट देने को कहा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम को अस्पतालों का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी.

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