पटना: पटना जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)सह जिला पदाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. बुधवार को नगरपालिका चुनाव कराने के लिए चुने गये पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे. शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गर्दनीबाग में मतगणना कर्मियों तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गर्दनीबाग में मतदान कर्मियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण का डीएम ने बारी-बारी से जायजा लिया (Municipal General Election 2022 ).
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निर्वाचन प्रक्रिया की बारीकियों काे समझायाः निर्वाचन प्रक्रिया की बारीकियों को समझाते हुए डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि आज के समय में निर्वाचन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन और तकनीकी विकास हुआ है. जिसके फलस्वरूप निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारियों औए कर्मियों की जिम्मेदारियां भी काफी बढ़ गयी हैं. निर्वाचन में संलग्न हर एक व्यक्ति का प्रशिक्षित होना आवश्यक है. सभी को सावधानीपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है. डीएम ने कहा कि पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद का चुनाव ईवीएम से होना है. सभी कर्मियों को पूरे निर्वाचन प्रक्रिया की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी रहनी आवश्यक है.
मतदान की गोपनीयता हर हालत में बरकरार रहेः डीएम ने कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार तथा कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना सबका दायित्व है. इसी कड़ी में डीएम पटना ने प्रशिक्षण कोषांग के तत्वाधान में मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गर्दनीबाग में मतगणना सहायक, मतगणना पर्यवेक्षक और माइक्रो ऑब्जर्बर के चल रहे प्रशिक्षण का भी जायजा लिया है. उन्होंने कहा कि एक अच्छे माहौल में चुनाव कराने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं. पीठासीन पदाधिकारी मतदान दल के मुखिया होते हैं जो सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होते हैं. मतदान की गोपनीयता हर हालत में बरकरार रहनी चाहिए.
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फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर भी डाल सकते हैं वोटः डीएम डॉ. सिंह ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान के लिए प्राथमिक दस्तावेज के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र(एपिक) को आधार माना जाएगा. जिन मतदाताओं के निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाया है अथवा जो मतदाता विशेष कारणवश अपना फोटो पहचान पत्र मतदान तिथि को पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 16 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की गई है. इनमें से किसी भी दस्तावेज को मूलरूप में प्रस्तुत किए जाने पर मतदान की अनुमति दी जाएगी.