पटनाः बिहार में लॉकडाउन ( LOCKDOWN IN BIHAR ) की अवधि को बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( CM NITISH KUMAR ) ने LOCKDOWN-4 की घोषणा कर दी है. तालाबंदी के चरण में 8 जून 2021 तक पाबंदियां लागू रहेंगी. 7 दिनों के लॉकडाउन को बढ़ाया गया है. हांलाकि सीएम नीतीश ने इस दौरान व्यापार में छूट देने की बात कही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.
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लॉकडाउन-4 की बड़ी बातें
- बिहार में एक बार फिर बढ़ाया गया लॉकडाउन
- सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी
- 7 दिनों के लिए बढ़ाई गई तालाबंदी की मियाद
- LOCKDOWN-4 के दौरान व्यापार में मिलेगी छूट
- एक दिन बीच कर खुलेंगी दुकानें
- डीएम तय करेंगे, कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी
- प्राइवेट कार्यालय अभी बंद रहेंगे
- सरकारी कार्यालय में 25 प्रतिशत उपस्थिति होगी
- सुबह 6 बजे से 2 बजे तक छूट की सीमा बढ़ी
- कोविड केयर सेंटर में जनप्रतिनिधियों को जाने की इजाजत नहीं
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला
बिहार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में एक हफ्ता के लिए बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. बिहार सरकार के गृह विभाग के आरक्षी शाखा द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक के सभी तरह की दुकानें हैं 1 दिन बीच कर खोलने का निर्णय लिया गया है. व्यापार के अतिरिक्त छूट दी गई है. सभी दुकाने एक दिन अल्टरनेट पर सुबह 6:00 से 2:00 अपराह्न तक खोलने का निर्णय लिया गया है. वही सभी दुकानों प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
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सुरक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य
राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानों प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकान द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना है. अगर दुकानों का प्रतिष्ठानों में जारी गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो जिला प्रशासन द्वारा दुकानों को या प्रतिष्ठानों को अस्थाई तौर पर बंद कराने कि अगर तर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
धीरे-धीरे दी जा रही छूट
गाइडलाइंस के मुताबिक निजी दफ्तर बंद रहेंगे. खानपान कृषि से जुड़ी दुकानों के अलावा अन्य कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने का निर्णय लिया गया है. 5 मई से 1 जून तक 3 चरणों में अलग-अलग प्रतिबंध लगाए गए थे. अब इन प्रतिबंधों को धीरे धीरे खोलने का निर्णय लिया गया है. सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ शाम 4:00 बजे तक खुले रहेंगे. खाद पदार्थ एवं इससे जुड़ी दुकानें और कृषि से संबंधित दुकानों को 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. कौन सी दुकानें किस दिन खोले जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है.