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सरकार का आदेश नहीं मानने पर आईएएस अधिकारी डॉ जितेंद्र गुप्ता का निलंबन बरकरार

सरकार के निर्देश का अनुपालन नहीं करने और लंबे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग ने 1 नवंबर 2021 के तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और जितेंद्र गुप्ता ( IAS Jitendra Gupta ) का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय पटना निर्धारित किया गया.

Jitendra Gupta suspension upheld
Jitendra Gupta suspension upheld
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Published : Dec 29, 2021, 8:18 AM IST

पटना: बिहार सरकार का आदेश नहीं मानने वाले आईएएस अधिकारी डॉ जितेंद्र गुप्ता ( IAS Jitendra Gupta suspension upheld ) का निलंबन बरकरार रखा गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने निलंबन से संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है. दरअसल, जितेंद्र गुप्ता की सेवा अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी 2978/2020 में दिनांक 25 सितंबर 2020 को पारित आदेश के अनुपालन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के आदेश 15 दिसंबर 2020 के द्वारा नागालैंड संवर्ग में दी गई थी.

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इसके बाद बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 15 दिसंबर 2020 के द्वारा नागालैंड संवर्ग में योगदान के लिए विरमित किया गया था लेकिन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के पत्र 8 अक्टूबर 2021 के द्वारा यह सूचना दी गई कि अब तक नागालैंड सरकार के अधीन योगदान जितेंद्र गुप्ता ने नहीं दिया है.

सरकार के निर्देश का अनुपालन नहीं करने और लंबे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग ने 1 नवंबर 2021 के तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और जितेंद्र गुप्ता का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय पटना निर्धारित किया गया.

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अखिल भारतीय सेवाएं नियमावली 1969 के तहत निलंबन की समीक्षा राज्य निलंबन समिति की बैठक 17 दिसंबर 2021 को की गई . पूरे मामले की समीक्षा के बाद जितेंद्र गुप्ता के द्वारा सरकार के आदेश की अवहेलना और लगातार अनुपस्थिति के कारण उनके निलंबन को बरकरार रखने की अनुशंसा की गई.

राज्य निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने डॉ जितेंद्र गुप्ता के निलंबन को बरकरार रखने का निर्णय लिया और सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है.

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पटना: बिहार सरकार का आदेश नहीं मानने वाले आईएएस अधिकारी डॉ जितेंद्र गुप्ता ( IAS Jitendra Gupta suspension upheld ) का निलंबन बरकरार रखा गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने निलंबन से संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है. दरअसल, जितेंद्र गुप्ता की सेवा अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी 2978/2020 में दिनांक 25 सितंबर 2020 को पारित आदेश के अनुपालन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के आदेश 15 दिसंबर 2020 के द्वारा नागालैंड संवर्ग में दी गई थी.

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इसके बाद बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 15 दिसंबर 2020 के द्वारा नागालैंड संवर्ग में योगदान के लिए विरमित किया गया था लेकिन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के पत्र 8 अक्टूबर 2021 के द्वारा यह सूचना दी गई कि अब तक नागालैंड सरकार के अधीन योगदान जितेंद्र गुप्ता ने नहीं दिया है.

सरकार के निर्देश का अनुपालन नहीं करने और लंबे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग ने 1 नवंबर 2021 के तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और जितेंद्र गुप्ता का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय पटना निर्धारित किया गया.

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अखिल भारतीय सेवाएं नियमावली 1969 के तहत निलंबन की समीक्षा राज्य निलंबन समिति की बैठक 17 दिसंबर 2021 को की गई . पूरे मामले की समीक्षा के बाद जितेंद्र गुप्ता के द्वारा सरकार के आदेश की अवहेलना और लगातार अनुपस्थिति के कारण उनके निलंबन को बरकरार रखने की अनुशंसा की गई.

राज्य निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने डॉ जितेंद्र गुप्ता के निलंबन को बरकरार रखने का निर्णय लिया और सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है.

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