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BCA के पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने BCCI से किया जवाब तलब - Supreme Court

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए 29 सितम्बर 2019 के लिए मतदान हुआ था. इसमें मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई गई थी. बीस-बीस सालों से कई मतदाता सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं.

patna high court
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Published : Jan 8, 2020, 1:07 PM IST

पटना: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने बीसीसीआई से जवाब तलब किया है. जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ रवि राज और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी.

क्या है मामला
दरअसल, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए 29 सितम्बर 2019 के लिए मतदान हुआ था. इसमें मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई गई थी. बीस-बीस सालों से कई मतदाता सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं.

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान को निबंधित नहीं किया गया है. साथ ही कोई भी पदाधिकारी लगातार 6 सालों से अधिक अपने पद पर नहीं बने रह सकते हैं. इन सभी का पालन नहीं किया जा रहा है, इसे लेकर हाईकोर्ट में शिकायत की गई थी.

पटना: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने बीसीसीआई से जवाब तलब किया है. जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ रवि राज और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी.

क्या है मामला
दरअसल, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए 29 सितम्बर 2019 के लिए मतदान हुआ था. इसमें मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई गई थी. बीस-बीस सालों से कई मतदाता सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं.

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान को निबंधित नहीं किया गया है. साथ ही कोई भी पदाधिकारी लगातार 6 सालों से अधिक अपने पद पर नहीं बने रह सकते हैं. इन सभी का पालन नहीं किया जा रहा है, इसे लेकर हाईकोर्ट में शिकायत की गई थी.

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पटना: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने बीसीसीआई से जवाबतलब किया है.जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ रवि राज और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी.

क्या है मामला

दरअसल, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए 29 सितम्बर 2019 के लिए मतदान हुआ था. इसमें मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई गई थी. बीस-बीस सालों से कई मतदाता सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश

सुप्रीम कोर्ट आदेशों के अनुसार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान को निबंधित नहीं किया गया है. साथ ही कोई भी पदाधिकारी लगातार 6 सालों से अधिक अपने पद पर नहीं बने रह सकते हैं. इनका सभी का पालन नहीं किया जा रहा है, इसे लेकर हाई कोर्ट में शिकायत की गई थी. 

 


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