पटनाः राज्य में किसानों और कृषि कार्य में सहायता के लिए लगाए गए राजकीय नलकूपों के बेकार पड़े होने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई (Hearing In Patna High Court On Tubewells Closed In Bihar) की. जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने गुड्डू बाबा ऊर्फ विकास चन्द्र (Guddu Baba Alias Vikas Chandra) की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी को विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद की जायेगी.
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एक तिहाई नलकूप ही चालू हालत मेंः याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में सिंचाई कार्य के लिए दस हजार से अधिक राजकीय नलकूपों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया गया. इनमें से लगभग एक तिहाई नलकूप ही चालू हालत में बचे हैं. बाकी 6636 नलकूप बेकार पड़े हैं. इस कारण राज्य में कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है.
लघु सिंचाई विभाग कर रहा है नलकूपों का देखभालः कोर्ट को बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में मरम्मत और नलकूपों को चालू करने के लिए बड़े पैमाने पर धन आवंटित किया गया है. लेकिन आज भी 161 नलकूप ही चालू हालत में हैं, जबकि 6500 नलकूप अभी चालू हालत में नहीं हैं. राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राजकीय नलकूपों के रख रखाव और मरम्मत का जिम्मा ग्राम पंचायत को देने का प्रस्ताव दिया गया था. अब तक इन्हें राज्य लघु सिंचाई विभाग की ओर से रखरखाव और देखभाल किया जाता रहा है.
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